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जबलपुर हाईकोर्ट ने SBI से मांगे लोन के रिकॉर्ड: MLA आरिफ मसूद के खिलाफ दायर याचिका पर 18 अक्टूबर तक का दिया समय – Jabalpur News

जबलपुर हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को 18 अक्टूबर तक रिकार्ड उपलब्ध कराने का कहा है।

भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की मुश्किलें बढ़ सकती है। भाजपा प्रत्याशी धुव्र नारायण सिंह ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर करते हुए आरोप लगाया है कि आरिफ मसूद ने चुनाव के दौरान कई जानकारियां छिपाई है। जिसमें कि एक यह भी है कि कांग्रेस विधायक ने

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धुव्र नारायण ने निर्वाचन को चुनौती दी है, जिस पर सुनवाई करते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने आरिफ मसूद को मौका दिया है कि वो 18 अक्टूबर तक लोन संबंधित रिकार्ड उपलब्ध कर हाईकोर्ट में पेश करे। हाईकोर्ट ने शनिवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए एसबीआई शाखा प्रबंधक को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत उपस्थित होने के भी निर्देश दिए हैं।

भाजपा प्रत्याशी ध्रुव नारायण सिंह ने विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ याचिका लगाई है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे दस्तावेज की जांच के निर्देश

दरअसल, भाजपा प्रत्याशी ध्रुव नारायण सिंह की याचिका के खिलाफ कांग्रेस विधायक आरिफ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि राजनीति से ओतप्रोत होते हुए भाजपा कैंडिडेट ने जो भी बैंक के लोन संबंधित दस्तावेजों को पेश किया है वह फर्जी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को लोन संबंधित दस्तावेजों की जांच के निर्देश दिए थे।

मामले पर हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल की कोर्ट ने सुनवाई की और रिकॉर्ड सहित जवाब पेश करने के लिए कांग्रेस विधायक को 18 अक्टूबर तक का समय दिया है, इसके बाद भी अगर कांग्रेस विधायक जवाब नहीं देते तो, निश्चित रुप से उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है।

विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी ने यह जानकारी अपने नामांकन फॉर्म के जरिए चुनाव आयोग को दी थी।

विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी ने यह जानकारी अपने नामांकन फॉर्म के जरिए चुनाव आयोग को दी थी।

SBI शाखा प्रबंधक ने दर्ज कराए बयान

हाईकोर्ट ने याचिका पर पिछली सुनवाई में भी एसबीआई अशोक गार्डन के शाखा प्रबंधक को समन जारी कर व्यक्तिगत रूप से तलब किया था। शाखा प्रबंधक ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने बयान भी दर्ज कराए। बैंक मैनेजर ने कोर्ट को बताया कि लोन आवंटन के समय वह उस शाखा प्रबंधक में पदस्थ नहीं थे, इसलिए वह दस्तावेजों के संबंध में कोई अभिमत नहीं दे सकते हैं।

इस पर हाई कोर्ट ने एसबीआई के महाप्रबंधक को संबंधित शाखा के तत्कालीन शाखा प्रबंधक को समस्त दस्तावेज के साथ उपस्थित कराने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी।

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मसूद पर 65 लाख से अधिक का लोन छिपाने का आरोप

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की याचिका को यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि ध्रुव नारायण की चुनाव याचिका सही है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के विरूद्ध चुनाव याचिका विचाराधीन रहेगी। पूरी खबर यहां पढ़ें…

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