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नाप-तौल विभाग की टीम दुकानों पर पहुंची, चार प्रतिष्ठानों पर केस दर्ज

दीपावली के त्‍योहार को देखते हुए इस बार नापतौल विभाग की बाजार में सक्रिय हुआ है। विभाग की टीम खासतौर से खाद्यसामग्री बेचने वाली दुकानों पर जाकर जांच कर रही है। जिससे दुकानदार ग्राहकों को कम न तौल सके। टीम ने अभी तक शहर में आठ दुकानदारों पर कम तौलने को लेकर मामला दर्ज किया है।

By Anoop Bhargav

Publish Date: Thu, 24 Oct 2024 09:31:52 AM (IST)

Updated Date: Thu, 24 Oct 2024 09:31:52 AM (IST)

नाप-तौल विभाग की टीम दुकानों पर पहुंची, चार प्रतिष्ठानों पर केस दर्ज। सांकेतिक फोटो।

HighLights

  1. नापतोल विभाग कर रहा है त्योहार के मद्देनजर कार्रवाई
  2. अनियमितता पाए जाने पर हो रहे हैं कारोबारियों पर मामले दर्ज
  3. अभी तक आठ प्रकरण दर्ज किए गए हैं कम तोलने वालों पर

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। नापतौल विभाग द्वारा त्योहारों को ध्यान में रखकर जिले में खान-पान की दुकानों का लगातार निरीक्षण कराया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को शहर में सुपर बाजार, मिठाई दुकान, नमकीन दुकान, बेकरी इत्यादि प्रतिष्ठानों का नापतौल निरीक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान जिन संस्थानों जिन संस्थानों पर नापतौल से संबंधित अनियमितताएं पाई गई उनके विरुद्ध विधिक माप विज्ञान अधिनियम की विभिन्न धाराओं एवं विधिक माप विज्ञान (पैकेज में बंद वस्तु) नियमों के तहत कार्रवाई कर आठ आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किए गए।

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इन प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई

विधिक माप विज्ञान अधिकारी नापतौल ने बताया कि निरीक्षण के दौरान आशीष नमकीन भंडार के द्वारा पैक किए जा रहे पैकेटों पर ईमेल का पता व कस्टम केयर नंबर की घोषणा अंकित नहीं पाई गई। सुरेश नमकीन भंडार दाना ओली लश्कर ग्वालियर पर पैकिंग का पंजीयन नहीं मिला। राठौर नमकीन चावड़ी बाजार लश्कर ग्वालियर के द्वारा पैक किए जा रहे पैकेटों पर ईमेल के पता की घोषणा अंकित नहीं पाई गई एवं गणेश पात्र भंडार चावड़ी बाजार लश्कर ग्वालियर पर तौल कांटा सत्यापित नहीं पाया गया। इन फर्मों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की गई है।

सीएम राइज के निर्माण के लिए प्रस्तावित भूमि पर अपील दायर

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  • हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के समक्ष मुरैना जिले के सुरजनपुर गांव में सीएम राइज स्कूल के निर्माण के लिए प्रस्तावित भूमि को लेकर दायर अपील पर सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता ने तर्क देते हुए युगल पीठ के समक्ष कहा कि जिस सर्वें क्रमांक 180 को सीएम राइज स्कूल के निर्माण के लिए तय किया गया है वहां स्कूल का निर्माण करवाना उचित नहीं होगा।
  • भूमि के बगल में एक बड़ा तालाब है जिसकी वजह से कोई भी अप्रिय घटना होने की पूरी संभावना है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह भी कहा कि स्कूल के निर्माण के लिए कोई अन्य स्थान चुना जाना अधिक बेहतर होगा। हाई कोर्ट की युगल पीठ ने याचिका पर तर्क सुनने के बाद चिंता जाहिर करते हुए अधिवक्ता बालकृष्ण गौतम को कोर्ट कमिश्नर बना कर निर्देशित किया कि वह मौके पर जाकर स्थिति का मुआयना करें और रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। इसके साथ ही ग्राम रसीलपुर में मौजूद वैकल्पिक भूमि का भी निरीक्षण करें। इस मामले की सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी।

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