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मऊगंज में देवरा महादेव मंदिर के अतिक्रमण का मामला: हाईकोर्ट ने MLA और प्रशासन से मांगा जवाब, यथा स्थिति बनाए रखने के निर्देश – Mauganj News

अतिक्रमण हटाते समय स्थानीय लोगो ने किया था विरोध

हाईकोर्ट के निर्देश पर मऊगंज ग्राम देवरा में शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण को राजस्व विभाग ने हटवा दिया है। इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को आदेश दिया था कि वे तहसीलदार न्यायालय से बेदखली आदेश की सत्यापित प्रति प्राप्त करके अनुविभागीय अ

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उच्च न्यायालय जबलपुर में मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीश विवेक जैन की खण्डपीठ के द्वारा पीआईएल की सुनवाई की गई। शासन को नोटिस जारी करते हुए 2 सप्ताह का समय उत्तर देने कहा गया है।

दरअसल, मऊगंज जिले में स्थित देवरा महादेवन मंदिर के विवाद ने विगत दिनों राजनीतिक रूप लिया था। जिसमें हिंदू संगठनों द्वारा पहले तो अतिक्रमण हटाए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। बाद में स्थानीय विधायक प्रदीप पटेल की मौजूदगी में अतिक्रमण को जमीदोज किए जाने का असफल प्रयास किया गया था। जिसके बाद प्रशासन ने बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल को नजरबंद कर लिया था। उन्हें पहले रीवा में रखा गया इसके बाद नईगढ़ी के रेस्ट हाउस में रखा गया।

बताया जा रहा है कि पूर्व में भी शासन ने देवरा महादेवन मंदिर में किए गए अतिक्रमण को खाली कराने का आदेश जारी किया था। मामले पर हाई कोर्ट से ही कब्जा किए गए लोगों के द्वारा स्थगन आदेश ले लिया गया था। बावजूद इसके प्रशासन ने कोर्ट के स्थगन आदेश की परवाह किए बिना ही उक्त जमीन को खाली कराने की कोशिश की जिसपर अब दोबारा दायर की पी आई एल में पुनः हाई कोर्ट ने स्थगन आदेश जारी किया है। तथा साथ ही कोर्ट ने स्थानीय बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल सहित रीवा आईजी महेंद्र सिंह सिकरवार और मऊगंज के कलेक्टर, एसपी के अलावा अन्य अधिकारियों से स्पष्टीकरण की मांग की है।

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https%3A%2F%2Fwww.bhaskar.com%2Flocal%2Fmp%2Fmauganj%2Fnews%2Fthe-case-of-encroachment-of-devra-mahadev-temple-in-mauganj-134043982.html
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