रतलाम में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोर्ट ने रिश्वत लेने के मामले में मत्स्योद्योग के तत्कालीन सहायक संचालक बहादुर सिंह को 4 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर 2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
.
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोर्ट के विशेष न्यायाधीश आदित्य रावत ने गुरुवार को सजा का फैसला सुनाया। फैसला सुनाने के बाद आरोपी तत्कालीन सहायक संचालक को जेल भेज दिया है।
प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी गोल्डन राय ने बताया कि 18 दिसंबर 2020 को फरियादी शोभाराम धाकड़ ने लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन में शिकायत की थी। उन्होंने बताया था कि वह इंदिरा स्वयं सहायता समूह मछली पालन सहकारी संस्था मर्यादित पिपलौदी जिला रतलाम के अध्यक्ष है। उक्त सहकारी संस्था का रूपनिया खाल जलाशय में पट्टा अनुबंध है। पट्टा अनुबंध स्वयं सहायता समूह मत्स्य पालन पिपलौदा तहसील जावरा जिला रतलाम एवं प्रभारी सहायक संचालक, मत्स्योद्योग जिला रतलाम बहादुर सिंह डामर निवासी ग्राम सजेली तहसील मेघनगर जिला झाबुआ के बीच संपादित होकर 10 वर्ष तक की अवधि के लिए अनुबंध किया।
लोकायुक्त ने रंगे हाथों पकड़ा था
अनुबंध के अनुसार संस्था को अनुदान राशि मिलना थी। अनुदान राशि जारी करने के लिए तत्कालीन सहायक संचालक बहादुर सिंह डामर ने 25 हजार रुपए रिश्वत की मांग की। शिकायत की पुष्टि के लिए लोकायुक्त के तत्कालीन डीएसपी वेदांत शर्मा ने जांच की। रिश्वत मांगते हुए कि गोपनीय वॉइस रिकॉर्ड की। पुष्टि होने के बाद प्लान बनाया। आरोपी डामर ने रिश्वत की आधी राशि लेकर आवेदक को बुलाया। शोभाराम ने 22 दिसंबर 2020 को कार्यालय में जाकर डामर को 10 हजार रुपए दिए। पहले से मौजूद लोकायुक्त टीम ने बहादुर सिंह डामर को रंगे हाथों पकड़ लिया।
दराज में रखे थे रुपए
डामर ने रुपए लेकर अपनी टेबल में के दराज में रखी काली डायरी में रख लिए। लोकायुक्त ने रुपए जब्त किए। लोकायुक्त ने विवेचना के बाद 30 नवंबर 2022 को न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था। गुरुवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) कृष्णकांच चौहान ने की।
#मतसयदयग #क #ततकलन #सहयक #सचलक #क #सल #क #सज #हजर #रपए #रशवत #मग #थ #सल #पहल #लकयकत #न #टरप #कय #थ #Ratlam #News
#मतसयदयग #क #ततकलन #सहयक #सचलक #क #सल #क #सज #हजर #रपए #रशवत #मग #थ #सल #पहल #लकयकत #न #टरप #कय #थ #Ratlam #News
Source link