सिवनी कलेक्टर संस्कृति जैन ने रहवासी क्षेत्र में पटाखा विक्रय नहीं करने, ना ही उसका भंडारण करने के आदेश दिए हैं।
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कलेक्टर ने आदेश में कहा है कि कई बार देखने में आता है कि सार्वजनिक स्थलों पर पटाखा दुकानें लगाने से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इसलिए पटाखों की अस्थायी दुकानें एक-दूसरे से उचित दूरी पर हों। किसी प्रकार का तेल लैंप व खुली बिजली बत्तियों का प्रयोग न किया जाए। प्रत्येक दुकानदार अपनी दुकान में पानी से भरे ड्रम व रेत से भरे कम से कम 2 बाल्टी रखेगा। पटाखा दुकान पर धूम्रपान, ज्वलनशील पदार्थ माचिस का उपयोग निषेध होगा। साथ ही किराना दुकानों पर पटाखा विक्रय नहीं किए जाएं। व्यापारी रहवासी क्षेत्र में सड़क के किनारे, घर पर या किराना दुकानों पर पटाखा नहीं बेचेगा। आदेश 15 नवंबर तक प्रभावी रहेगा।
सिवनी कलेक्टर संस्कृति जैन।
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