0

व्हाइट हाउस बोला- मस्क आधिकारिक फैसले नहीं ले सकते: उनकी जिम्मेदारी सिर्फ राष्ट्रपति को सलाह देना, वे सरकारी कर्मचारी नहीं

वॉशिंगटन DC39 मिनट पहले

  • कॉपी लिंक
न्यू मेक्सिको की अगुआई में 14 अमेरिका राज्यों ने वॉशिंगटन डीसी के एक फेडरल कोर्ट में ट्रम्प और मस्क के खिलाफ केस किया है। इसी केस में मामले में ये जवाब दाखिल किया गया है। - Dainik Bhaskar

न्यू मेक्सिको की अगुआई में 14 अमेरिका राज्यों ने वॉशिंगटन डीसी के एक फेडरल कोर्ट में ट्रम्प और मस्क के खिलाफ केस किया है। इसी केस में मामले में ये जवाब दाखिल किया गया है।

अमेरिका में राष्ट्रपति ऑफिस व्हाइट हाउस ने एक कोर्ट में जवाब दिया कि अमेरिकी बिजनेसमैन इलॉन मस्क सिर्फ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के सलाहकार हैं। वे डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (DoGE) के एम्पलॉयी नहीं हैं, इसलिए उनके पास सरकार के अंदर फैसले लेने का अधिकार नहीं है।

दरअसल, न्यू मेक्सिको की अगुआई में 14 अमेरिका राज्यों ने वॉशिंगटन डीसी के एक फेडरल कोर्ट में ट्रम्प और मस्क के खिलाफ केस किया है। ये राज्य इलॉन मस्क को DoGE प्रमुख बनाए जाने से नाराज हैं। राज्यों के मुताबिक, इलॉन के हाथ में बड़ी ताकत आ गई है, जो अमेरिकी संविधान के उल्लंघन में है।

इस केस को लेकर व्हाइट हाउस में ऑफिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्टर जॉशुआ फिशर ने कोर्ट में जानकारी दी कि मस्क की भूमिका सिर्फ सलाहकार की है। उनका काम सिर्फ राष्ट्रपति को सलाह देना और प्रशासन की तरफ से निर्देशों को कर्मचारियों तक पहुंचाने का है।

मस्क को ऐसी ताकत मिलना संविधान के लिए खतरा

इस मुकदमे में कहा गया है कि सरकारी वर्कफोर्स को हटाने और एक ही बार में पूरे के पूरे डिपार्टमेंट को खत्म कर देने की जो असीमित ताकत राष्ट्रपति ट्रम्प से मस्क को मिली है, वो उन लोगों के लिए बेहद चौंकाने वाली होती जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाई।

मुकदमे में कहा गया है,

QuoteImage

लोकतंत्र को इससे बड़ा खतरा नहीं हो सकता कि देश की पूरी ताकत एक शख्स के हाथ में आ जाए जाए, जिसे चुना भी नहीं गया है।

QuoteImage

राष्ट्रपति को फेडरल एजेंसियां खत्म करने का अधिकार नहीं

मुकदमे में ये भी कहा गया कि संविधान का अपॉइंटमेंट क्लॉज कहता है कि मस्क जैसी अथॉरिटी पाने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति औपचारिक तौर पर नॉमिनेट करें और सीनेट उस पर मुहर लगाए।

संविधान अमेरिकी राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं देता है कि वे कार्यपालिका के स्ट्रक्चर और सरकारी खर्चों से जुड़े मौजूदा कानूनों में बदलाव करें। लिहाजा देश के राष्ट्रपति को नई फेडरल एजेंसियां बनाने या किसी एजेंसी को खत्म करने का अधिकार नहीं है।

राज्यों की मांग- मस्क के एक्शन को गैर-कानूनी करार दें

इन राज्यों ने कहा है कि मस्क व्हाइट हाउस के लिए एडवाइजर से कहीं ज्यादा है। उन्होंने कम से कम 17 फेडरल एजेंसियों में दखल दे दिया है। राज्यों ने मांग की है कि मस्क ने अब तक अधिकारियों के स्तर पर सरकार में जो भी एक्शन लिए हैं, उन्हें गैर-कानूनी करार कर दिया जाए।

DoGE प्रमुख बनने के बाद मस्क के ऊपर ये दूसरा मुकदमा

यह DoGE प्रमुख बनाए जाने के बाद मस्क के खिलाफ दाखिल किया गया दूसरा केस है। इससे पहले मैरीलैंड के फेडरल कोर्ट में भी संविधान के उल्लंघन का दावा करते हुए उन पर एक केस दर्ज किया गया था।

चुनाव जीतने के बाद ट्रम्प ने किया था DoGE बनाने का ऐलान

नवंबर में चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रम्प ने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (DoGE) नाम से एक नया विभाग बनाने का ऐलान किया था, जो सरकार को बाहर से सलाह देगा। डोनाल्ड ट्रम्प ने इसकी कमान इलॉन मस्क और भारतवंशी बिजनेसमैन विवेक रामास्वामी को सौंपी थी। बाद में विवेक रामास्वामी को इससे हटा दिया गया।

खबरें और भी हैं…

https%3A%2F%2Fwww.bhaskar.com%2Finternational%2Fnews%2Fwhite-house-clarification-on-elon-musk-donald-trump-doge-us-government-134499053.html
#वहइट #हउस #बल #मसक #आधकरक #फसल #नह #ल #सकत #उनक #जममदर #सरफ #रषटरपत #क #सलह #दन #व #सरकर #करमचर #नह
https://www.bhaskar.com/international/news/white-house-clarification-on-elon-musk-donald-trump-doge-us-government-134499053.html