शासकीय कार्य में बाधा डालने वाले दंपती को कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई है। दपंती द्वारा अतिक्रमण हटाने गए निगम के अधिकारी, कर्मचारी को ईंट से मारने की कोशिश की गई थी। आरोपियों पर एक साल की सजा के साथ 500-500 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। फैसला मुख्य न्
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जिला लोक अभियोजन अधिकारी गोविंद प्रसाद घाटिया ने बताया कि 22 जुलाई 2015 को नगर निगम की टीम मित्र निवास कॉलोनी में अनाधिकृत निर्माण हटाने गई थी।
उस दौरान हमीद (54) पिता फैयाज शेरानी व रूखसाना (48) पति हमीद शेरानी दोनों निवासी मित्रनिवास कॉलोनी ने निगम के कार्यपालन यंत्री एसएस राजावत के साथ अभद्र व्यवहार कर गाली गलौच की। शासकीय कार्य में बाधा डाली। ईंट से मारने की कोशिश की। दोनों अवैध निर्माण नहीं हटाने दे रहे थे।
मामले में स्टेशन रोड थाने में केस दर्ज हुआ। दोनों को कोर्ट ने एक-एक साल के सश्रम कारावास की सजा दी है। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजेंद्र सागर ने की।
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