विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) आदित्य रावत ने रतलाम के सांची दुग्ध संयंत्र के तत्कालीन मैनेजर गणपतलाल बिरम (49) और तत्कालीन एसपीओ (सेल्स प्रमोशन संगठक) सौरभ जैन (29) को 4-4 साल के सश्रम कारावास की सजा हुई है। साथ ही 4-4 हजार रुपए का अर्थ
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जिला अभियोजन अधिकारी जीपी घाटिया एवं विशेष लोक अभियोजक कृष्णकांत चौहान ने बताया कि 3 मई 2019 को आवेदक रमित (29) पिता चंद्रशेखर जैन निवासी अमृतसागर कॉलोनी ने लोकायुक्त उज्जैन में शिकायत की। बताया कि मेरे पास सांची दूध की एजेंसी है। मैं सह परिवहनकर्ता का काम भी करता हूं। मैने अपनी गाड़ी से शहर में दूग्ध का वितरण किया था। इसका दुग्ध संयत्र का 6 महीने का 1 लाख 38 हजार रुपए का बिल पेश किया था। दुग्ध संयंत्र में पदस्थ प्रबंधक गणपतलाल बिरम ने भुगतान कराने के एवज में उससे 10 हजार रुपए की रिश्वत मांगी।
वॉइस रिकॉर्डिंग दी
शिकायतकर्ता ने आरोपी की रिकॉर्डिंग के बाद 16 मई 2019 को कार्रवाई की। आवेदक रमित जैन ने सांची दुग्ध संयंत्र रतलाम में मुख्य आरोपी तत्कालीन मैनेजर गणपतलाल बिरम निवासी दुग्ध संघ क्वार्टर को रिश्वत के 10 हजार रुपए दिए तो उसने रुपए पास में खड़े तत्कालीन एसपीओ सौरभ जैन निवासी दुग्ध संघ क्वार्टर को दे दिए।
दोनों के खिलाफ कोर्ट में दोष सिद्ध पाए जाने पर 4-4 साल के सश्रम कारावास की सजा दी है। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक कृष्णकांत चौहान ने की।
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