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MP High Court: कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के विरुद्ध चुनाव याचिका की सुनवाई जारी रहेगी

हाई कोर्ट ने आरिफ मसूद के चुनाव याचिका पर सुनवाई जारी रखने का आदेश दिया। भाजपा के पराजित प्रत्याशी ने मसूद पर बैंक लोन छुपाने का आरोप लगाया था। अगले साल 3 जनवरी को सुनवाई होगी। विधायक मसूद ने पहले आवेदन खारिज करने पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

By Neeraj Pandey

Publish Date: Tue, 17 Dec 2024 08:33:34 PM (IST)

Updated Date: Tue, 17 Dec 2024 08:33:34 PM (IST)

कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के निर्वाचन के विरुद्ध दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई।

HighLights

  1. आरिफ मसूद के चुनाव याचिका पर सुनवाई जारी
  2. ध्रुव नारायण सिंह ने लोन छुपाने का आरोप लगाया
  3. मप्र हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 3 जनवरी को होगी

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर : हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने भोपाल मध्य सीट से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के निर्वाचन के विरुद्ध दायर चुनाव याचिका की सुनवाई जारी रखने की व्यवस्था दी है। भाजपा के टिकट पर पराजित प्रत्याशी ध्रुव नारायण सिंह की ओर से दायर चुनाव याचिका में नामांकन पत्र में बैंक लोन की जानकारी छिपाए जाने का आरोप लगाया गया है।

हाई कोर्ट ने चुनाव याचिका पर अगली सुनवाई तीन जनवरी को निर्धारित की है। इसके साथ ही साफ किया है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश के अनुरूप चुनाव याचिका पर दो माह की समय-सीमा में सुनवाई पूरी की जाएगी।

लोन की जानकारी छिपाई गई

चुनाव याचिकाकर्ता के वकीलों ने बताया कि विधायक मसूद व उनकी पत्नी के पर 50 लाख का बैंक लोन है, जिसका नामांकन पत्र में जिक्र न करते हुए इस तथ्य को छुपाकर चुनाव लड़ा गया। विधायक की ओर से लोन के दस्तावेज फर्जी साबित करने की भरपूर कोशिश की गई।

बैंक मैनेजर तलब

हाई कोर्ट ने बैंक मैनेजर सहित अन्य को तलब किया। उनके बयान रिकार्ड पर लिए गए। इस प्रक्रिया में अंतत: यह तथ्य सामने आ गया है कि लोन के दस्तावेज सही हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। वहां से जारी निर्देशों के अनुपालन में हाई कोर्ट में अंतरिम आवेदन की फिर से सुनवाई हो रही है।

हाई कोर्ट ने तर्क सुनने के बाद चुनाव याचिका निरस्त करने की मांग संबंधी विधायक मसूद का आवेदन निरस्त कर दिया। दरअसल, यह दूसरी बार है, जब इस तरह का आवेदन निरस्त किया गया है। पहली बार आवेदन निरस्त करने के विरुद्ध विधायक मसूद ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ले ली थी।

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