कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋषव गुप्ता ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत दो आरोपियों को लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्न होने पर जिलाबदर किया है।
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आरोपी देव ठाकुर पिता सुनील ठाकुर उम्र 19 साल निवासी देवास को मारपीट करने, अवैध शराब विक्रय करने आदि कई संगीन अपराध पंजीबद्ध होने तथा लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्न होने पर एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया है। साथ ही आरोपी राहुल पिता कृष्णकांत शर्मा उम्र 37 निवासी त्रिलोकनगर ईटावा को लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्न होने व कई संगीन अपराध पंजीबद्ध होने पर छ: माह के लिए जिलाबदर किया है।
कलेक्टर ने आदेश दिया है कि सभी आरोपी आदेश के बाद 24 घंअे के भीतर जिला देवास व उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए व जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
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