0

इंदौर में मेवाती मोहल्ला में दो दुकानों से जब्त किए 89 चायनीज मांझे, प्रकरण दर्ज

जिला प्रशासन द्वारा दो दिन पहले चायनीज मांझे के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया था। प्रतिबंध के तीसरे दिन प्रशासन और पुलिस की टीम द्वारा चायनीज मांझा और अन्य घातक मांझे की जांच का आभियान चलाया गया। तहसीलदार लोकेश आहुजा ने बताया कि मेवाती मोहल्ला में तीन दुकानों की जांच की गई।

By prem jat

Publish Date: Fri, 06 Dec 2024 10:45:01 PM (IST)

Updated Date: Fri, 06 Dec 2024 10:59:11 PM (IST)

एमजी रोड थाने में पकड़े गए आरोपी।

HighLights

  1. प्रशासन और पुलिस ने चलाया अभियान
  2. मेवाती मोहल्ला और छावनी में जांच
  3. चार लोगों पर केस दर्ज किया गया है।

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। आमजन और पक्षियों के साथ होने वाले हादसों को रोकने के लिए जिले में चायनीज मांझे के विक्रय, भंडारण और परिवहन पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंध लागू होने के बाद प्रशासन और पुलिस द्वारा मेवाती मोहल्ला और छावनी में जांच अभियान चलाया गया। मेवाती मोहल्ला में जांच के दौरान दो दुकानों से 89 चायनीज मांझे जब्त किए गए। चार आरोपियों पर प्रकरण भी दर्ज किया गया है।

प्रशासन के जांच अभियान के दौरान रफीक पतंग हाउस और रिजवान पतंग हाउस पर चायनीज मांझे के बाक्स मिले। इनकों जब्त कर पुलिस को सौंपा गया। एमजी रोड थाने में शोएब पिता सईद मेव, रेहान पिता रसीद मेव, सईद पिता साबिर मेव, अरशद पिता शफीक मेव पर प्रकरण दर्ज किया गया।

गौरतलब है कि चायनीज मांझा कांच और धातु से लेपित होता है और यह आमजन, पशु-पक्षियों और पर्यावरण के लिए खतरनाक है। प्रत्येक वर्ष देरी से आदेश होने और जांच नहीं होने से बाजार में इसका विक्रय होता रहा है। इसवर्ष दिसंबर में ही प्रतिबंध लगाकर जांच शुरू कर दी गई है।

यह भी पढ़ें

चाइनीज मांझे से बाइक सवार की गर्दन से कटी

naidunia_image

छावनी में नहीं मिले प्रतिबंधात्मक मांझे

तहसीलदार आहुजा ने बताया कि चायनीज मांझे की जांच के लिए छावनी में भी पतंग विक्रेताओं की दुकान और गोदाम का निरीक्षण किया गया। यहां पर प्रतिबंधात्क मांझा नहीं मिला। दुकानदारों को चायनीज मांझे का विक्रय नहीं करने को लेकर अधिकारियों को जागरूक किया गया।

बुरहानपुर में चायनीज मांझा का खतरा! बाइक सवार की गर्दन में फंसा, गंभीर घायल, बेटा भी चोटिल

naidunia_image

पैसों के लेनदेन में पुत्र की हत्या करने वाले पिता को आजीवन कारावास

  • नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर :पैसों के लेनदेन में अपने ही पुत्र की हत्या करने वाले हत्यारे पिता को सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
  • पिता ने विवाद के दौरान पुत्र के सीने में चाकू घोंप दिया था। वारदात 14 सितंबर 2022 की है। हत्यारे पिता का नाम जगदीश सोलंकी निवासी राहुल गांधी नगर है।
  • उसने अपने ही बेटे जितेंद्र की हत्या की थी। कोर्ट ने हत्यारे पर पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है
  • वारदात लसुड़िया पुलिस थाना क्षेत्र की है। जगदीश की दो पत्नियां हैं। वारदात वाले दिन जगदीश का पहली पत्नी से हुए पुत्र जितेंद्र से पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद हो गया था।
  • इस दौरान जगदीश ने जितेंद्र के सीने में चाकू घोंप दिया।
  • उसे गंभीर हालत में तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अभियोजन की ओर से एजीपी रीना पटेल ने पैरवी की।

Source link
https%3A%2F%2Fwww.naidunia.com%2Fmadhya-pradesh%2Findore-89-chinese-manjhas-were-confiscated-from-two-shops-in-mevati-mohalla-in-indore-case-registered-8371553
#इदर #म #मवत #महलल #म #द #दकन #स #जबत #कए #चयनज #मझ #परकरण #दरज