0

इंदौर में युवक की हत्या में 3 दोषी, उम्रकैद: चाकू से गोदा था सीना; कोर्ट ने माना दोषियों को शिक्षाप्रद सजा देना जरूरी – Indore News

इंदौर जिला एवं सत्र न्यायालय ने हत्या के तीन आरोपियों को दोषी ठहराया है। 5 साल पुराने मामले में कोर्ट ने दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। तीनों ने 18 साल के युवक के सीने में चाकू गोदकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। सजा सुनाते हुए कोर्ट ने इसे गंभ

.

सरकारी वकील श्याम दांगी के मुताबिक,

प्रत्यक्षदर्शी गवाह और सबूतों के आधार पर आरोपियों पर दोष सिद्ध हुआ है। कोर्ट ने भी गंभीर प्रवृत्ति का अपराध माना और आरोपियों को किसी भी प्रकार की राहत देने से मना किया। साथ ही शिक्षाप्रद दंड से दंडित करने की बात कही।

QuoteImage

2019 में की थी हत्या घटना 14 जुलाई 2019 की है। राजेंद्र (18) निवासी शिवनगर मूसाखेड़ी को गंभीर रूप से घायल होने पर दोस्त एमवाय अस्पताल लेकर गए थे। यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। मामले में आजाद नगर थाने में जयंतीलाल निवासी शिवनगर मूसाखेड़ी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।

उसने पुलिस को बताया था कि वो बेलदारी का काम करता है। घटना वाले दिन रात 10 बजे उसके घर के सामने जीवनलाल, भूरा परमार, इनका साथी शुभम एक – दूसरे को गाली दे रहे थे। वो अपने साड़ू के यहां खाना खाने गया था। उसने आरोपियों से कहा कि महिलाएं भी रहती हैं, गाली-गलौज नहीं करिए। इस पर तीनों उससे विवाद करने लगे। तीनों ने चाकू से उस पर हमला कर दिया। जीवनलाल और भूरा ने जांघ पर उसे चाकू मारा।

बीच बचाव करने उसके छोटे भाई का बेटा राजेंद्र व अजय आए। जीवन और भूरा ने राजेंद्र के सीने में चाकू मारे। राजेंद्र गंभीर घायल होकर नीचे गिरा, तो भूरा और शुभम ने चाकू से अजय पर हमला कर दिया। उसे पेट और दाहिनी आंख में चोट लगी। इसके बाद तीनों मौके से भाग गए।

राजेंद्र और अजय को एमवाय अस्पताल ले जाया गया। रास्ते में ही राजेंद्र ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी जीवनला उर्फ अजय, भूरा उर्फ संजय और शुभम के खिलाफ धारा 307, 302, 324, 326, 294 में केस दर्ज किया था।

#इदर #म #यवक #क #हतय #म #दष #उमरकद #चक #स #गद #थ #सन #करट #न #मन #दषय #क #शकषपरद #सज #दन #जरर #Indore #News
#इदर #म #यवक #क #हतय #म #दष #उमरकद #चक #स #गद #थ #सन #करट #न #मन #दषय #क #शकषपरद #सज #दन #जरर #Indore #News

Source link