अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बच्चों को लॉग-इन करने से नहीं रोक पाए तो उन्हें 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यानी करीब 270 करोड़ रुपये का जुर्माना देना होगा। नए कानून को लागू करने से जुड़े स्टेप्स जनवरी से उठाए जाएंगे और एक साल में कानून प्रभावी हो जाएगा।
दिलचस्प है कि Youtube को इस बैन से छूट दी गई है, क्योंकि स्कूलों में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। इस कानून पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने कहा है कि सोशल मीडिया कंपनियों की सामाजिक जिम्मेदारी है कि वो बच्चों की सुरक्षा करें।
गुरुवार देर रात ऑस्ट्रेलिया की सीनेट ने सरकार के कानून के पक्ष में मतदान किया। फिलहाल यह निर्देश जारी नहीं किए गए हैं कि कानून को कैसे लागू किया जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने कहा कि हम यह तर्क नहीं देते कि इसका कार्यान्वयन एकदम सही होगा, ठीक वैसे ही जैसे 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए शराब पर प्रतिबंध का मतलब यह नहीं है कि 18 साल से कम उम्र के लोगों को कभी भी शराब नहीं मिलेगी, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा करना सही है।
कानून के पारित होने पर फेसबुक और इंस्टाग्राम की पैरंट कंपनी मेटा की भी प्रतिक्रिया आई है। उसका कहना है कि हम उस प्रक्रिया से चिंतित हैं, जिसमें साक्ष्यों पर उचित रूप से विचार किए बिना कानून को जल्दबाजी में पारित कर दिया गया।
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2024-11-29 07:46:20
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