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एनआरआई कोटे की सीट आवंटन को हाईकोर्ट में चुनौती: भोपाल के छात्र ने दायर की याचिका; सरकार को नोटिस जारी कर एक हफ्ते में मांगा जवाब – Jabalpur News

नीट पीजी में एनआरआई कोटे की सीट के आवंटन को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बैंच ने मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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भोपाल निवासी डॉ. ओजस यादव की ओर से दायर याचिका पर बताया गया है कि संचालनालय चिकित्सा शिक्षा द्वारा जारी प्राइवेट कॉलेज के ‘सीट मैट्रिक्स’ (प्रत्येक वर्ग को आवंटित सीट का चार्ट) को चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 के विरुद्ध तैयार किया गया है। याचिका में यह भी बताया गया है कि एनआरआई कोटे हेतु नियमानुसार 15 प्रतिशत के स्थान पर अनेक ब्रांचों में 40 से 50 फीसदी आरक्षित कर दी गई हैं। इस कारण कई ब्रांचों में अनारक्षित कैटेगरी में एक भी सीट उपलब्ध नहीं है।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आलोक वागरेचा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नीट पीजी में एनआरआई कोटे की सीट आवंटन को चुनौती दी गई है। प्रांरभिक सुनवाई के बाद जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने राज्य शासन से जवाब मांगा है। दलील दी गई कि प्रवेश नियमों के अनुसार दावे आपत्तियों हेतु भी समय दिए बिना चॉइस फिलिंग कराई जा रही है। सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि एनआरआई कोटे को चुनौती देने हेतु दायर जनहित याचिका को एक अन्य डिविजन बेंच ने सुनने से इनकार कर दिया गया था।

अधिवक्ता आलोक वागरेचा ने हाईकोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट ने उस याचिका में याचिकाकर्ता को उचित फोरम में मुद्दा उठाने की स्वतंत्रता दी थी। इस मामले में याचिकाकर्ता स्वयं एक प्रभावित छात्र है, जिसे सीट मैट्रिक्स पर दावे आपत्तियों हेतु भी मौका और समय नहीं दिया गया है। मामले पर शनिवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को अब एक सप्ताह में जवाब पेश करने कहा है।

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