मध्य प्रदेश के स्थाई कर्मियों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। वन विभाग ने स्थाई कर्मियों और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की ग्रेच्युटी राशि को 3.50 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है। यह आदेश वन मुख्यालय ने जारी कर दिया है।
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मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांताध्यक्ष अशोक पांडे के अनुसार, अब तक ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 के तहत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति या मृत्यु होने पर परिजनों को केवल 3.50 लाख रुपए ग्रेच्युटी मिलती थी। केंद्र सरकार ने 2010 में नया ग्रेच्युटी अधिनियम लागू किया था, जिसमें यह राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई थी। हालांकि, मध्य प्रदेश में 14 वर्षों तक यह नया नियम लागू नहीं किया गया था।
मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के निरंतर प्रयासों के बाद वन विभाग प्रदेश का पहला विभाग बन गया है, जिसने नया ग्रेच्युटी अधिनियम लागू किया है। इस फैसले से विभाग के सभी स्थाई और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी लाभान्वित होंगे। माना जा रहा है कि वन विभाग के इस निर्णय के बाद राज्य के अन्य विभागों में भी जल्द ही नए ग्रेच्युटी अधिनियम को लागू किया जा सकता है।
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