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कंगना रनौत की मुश्किलें नहीं हो रहीं कम, आजादी भीख में मिली वाले बयान पर कोर्ट का नोटिस … अब सुनवाई 5 नवंबर को

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विशेष न्यायाधीश विश्वेश्वरी मिश्रा की एमपी-एमएलए कोर्ट ने कंगना रनौत को नोटिस जारी किया है। मामला उनके 1947 में आजादी को भीख में मिलने के बयान को लेकर है। परिवादी अमित कुमार साहू ने कहा कि यह बयान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का अपमान है, इसलिए कार्रवाई की मांग की गई है।

By Anurag Mishra

Publish Date: Mon, 07 Oct 2024 08:47:56 PM (IST)

Updated Date: Tue, 08 Oct 2024 07:22:50 AM (IST)

भाजपा सांसद व अभिनेत्री कंगना रनौत। (फाइल फोटो)

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। विशेष न्यायाधीश विश्वेश्वरी मिश्रा की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सांसद व अभिनेत्री कंगना रनौत को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामला देश को आजादी भीख में मिलने के बयान को चुनौती से संबंधित है।

परिवादी जबलपुर निवासी अधिवक्ता अमित कुमार साहू ने अपना पक्ष स्वयं रखा। उन्होंने दलील दी कि यह परिवाद 2021 में दायर किया गया था। इससे पूर्व अधारताल थाने में लिखित शिकायत दी गई थी। कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पुलिस अधीक्षक को पत्र सौंपा गया। इसका भी नतीजा न निकलने पर परिवाद दायर कर दिया गया।

अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ दर्ज हो मामला

आपत्ति का मुख्य बिंदु यही है कि देश को आजादी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान से मिली थी। उसके बावजूद अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपने बयान में कहा था कि 1947 में आजादी भीख में दी गई थी। हमको असली आजादी 2014 में मिली है। इस तरह के अनुचित बयान को गंभीरता से लेकर मामला दर्ज करने का आदेश जारी किया जाए। इसी मांग के साथ अदालत की शरण ली है।

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https://www.naidunia.com/madhya-pradesh/jabalpur-mp-mla-court-notice-on-kangana-ranaut-statement-in-azadi-bhikh-mai-mili-8354532