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करदाताओं का Happy New Year, 15 दिन और भर सकेंगे आयकर रिटर्न

सीए शाह के अनुसार अवधि बढ़ने का लाभ निम्न-मध्यम आय वर्ग वाले लोगों को ही ज्यादा मिलेगा। कई नौकरीपेशा और छोटे करदाता होते हैं जिनके पास न तो व्यक्तिगत अकाउंटेंट या सलाहकार होते हैं। वे व्यवस्तताओं के चलते आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते। ऋण व अन्य आर्थिक व्यवहारों में उन्हें रिटर्न के रिकार्ड की जरुरत पड़ती है। ऐसे में वे इस बड़ी हुई अवधि का लाभ ले सकेंगे।

By Lokesh Solanki

Publish Date: Tue, 31 Dec 2024 08:48:10 PM (IST)

Updated Date: Tue, 31 Dec 2024 09:21:33 PM (IST)

आयकर दाताओं को मिली राहत।

HighLights

  1. 15 जनवरी तक नहीं बढ़ेगा ब्याज और पेनल्टी का बोझ
  2. रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय थी।
  3. सीबीडीटी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। साल के अंतिम दिन आयकर दाताओं के लिए राहत का ऐलान हुआ है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विलंबित (बिलेटेड) आयकर रिटर्न भरने की मियाद बढ़ा दी है।

31 दिसंबर को ही समय सीमा खत्म हो रही थी। अब करदाता 15 जनवरी तक रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

बीते वर्षों से आयकर रिटर्न दाखिल करने के शेड्युल में अच्छा खासा बदलाव हुआ है। वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित थी।

इसके बाद व्यक्तिगत कर दाता 31 दिसंबर तक विलंबित रिटर्न दाखिल कर सकते थे।

विलंबित रिटर्न दाखिल करने पर 5 लाख तक आय वाले करदाताओं को 1 हजार रुपये पेनल्टी और इससे ज्यादा आय वाले करदाताओं को 5 हजार रुपये पेनल्टी चुकाना पड़ रही है।

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  • सीए पंकज शाह के अनुसार पूर्व निर्धारित समय सीमा के अनुसार 1 जनवरी 2025 से जो भी व्यक्तिगत करदाता विलंबित रिटर्न भरता उसके लिए पेनल्टी बढ़ जाती।
  • उन्हें कर और ब्याज के मुकाबले 25 प्रतिशत तक पेनल्टी देना पड़ती। अब सीबीडीटी ने जो अधिसूचना जारी की है उससे करदाताओं को इस अतिरिक्त बोझ से मुक्ति मिल रही है।
  • वे 1 हजार और पांच हजार की पेनल्टी के साथ ही अपना रिटर्न दाखिल कर सकेंगे।
  • 15 दिनों की यह छूट सिर्फ व्यक्तिगत करदाताओं के लिए हैं यानी फर्मों को इस बढ़ी अवधि का लाभ नहीं मिल रहा है।
  • साथ ही विलंबित रिटर्न के साथ कुछ नियम भी होते हैं कि करदाता अपने घाटे को कैरीफारवर्ड नहीं कर पाता साथ ही उसके नियमों के अनुसार कुछ खास तरह की छूट भी नहीं मिलती है।

उपभोक्ता अब घर बैठे पता और एजेंसी बदलने के साथ कर सकते है लिकेज की शिकायत

इंदौर : गैस कंपनियाें द्वारा अपनी सभी सुविधाओं को आनलाइन किया गया है, ताकि उपभोक्ताओं को एजेंसी के चक्कर लगाने से मुक्ति मिल सके। इसके लिए कंपनियों ने मोबाइल एप के साथ टोल फ्री नंबर की सुविधा शुरू की है। इसका उपयोग कर उपभोक्ता घर बैठे अपना पता बदल सकते है, केवायसी कर सकते है और अपनी मौजूदा गैस एजेंसी से परेशानी होने पर एजेंसी भी बदल सकते है। घरेलू गैस सिलेंडर या नली से गैस रिसाव होने पर भी शिकायत आनलाइन या टोल फ्री नंबर पर की जा सकती है। तुरंत कर्मचारी आकार आपकी समस्या का समाधान करेगा। यह बात हैलो नईदुनिया कार्यकम में शिव सुंदर व्यास, सहायक आपूर्ति अधिकारी खाद्य विभाग ने पाठकों के सवालो के जबाव देते हुए कही। व्यास ने बताया कि तीनाें गैस एजेसियों ने अपनी मोबाइल एपलिकेशन बनाई है। इस पर सभी तरह की सुविधा उपभोक्तओ को आनलाइन मिल रही है। आप अपनी वर्तमान एजेंसी से परेशान होने पर संबंधित कंपनी की दूसरी एजेंसी के यहां कनेक्शन स्तानांतरण कर सकते है। परेशानी होने पर खाद्य विभाग, सीएम हेल्पलाइन, कंपनी के टोलफ्री नंबर पर शिकायत कर सकते है।

यह है टोल फ्री नंबर और मोबाइल एप

कंपनी मोबाइल एप टोल फ्री नंबरएचपी (एचपीसीएल)- एचपीपीएवाय 18002333555भारत (बीपीसीएल)- हैलो बीपीसीएल 1800224344इंडियन (आइओसीएल)- आइओसी संपर्क 18002333555 ……….

उपभोक्ताओं के लिए यह जानना भी जरूरी

  • गैस रिसाव होने पर टोलफ्री नंबर 1906 पर काल करें।- 48 घंटे में टंकी की डिलेवरी नहीं होने पर शिकायत कर सकते हैं
  • टंकी लेने से पहले तोल और गैस लिकेज की जांच कराएं।
  • नीचे से गली और जंग लगा सिलेंडर नहीं ले, एक्सपायरी जांचे।
  • गोदाम से सिलेंडर लेने पर 801 रुपये करें भुगतान, डीलवेरी चार्ज नहीं दे।
  • कम तोल होने पर नातोल विभाग को करें शिकायत। – गैस नली और रेग्युलेर में परेशानी आने पर बदलवा सके है।
  • .पाठकों के सवाल
  • छह माह तक कनेक्शन टंकी नहीं ली, तो कनेक्शन बंद कर दिया, ऐसे होता है क्या?- श्रीकांत व्यास, इंदौर
  • उत्तर – टंकी नहीं लेने पर कनेक्शन अस्थाई तोर पर बंद कर देते है, आप एजेंसी पर जाकर दोबारा शुरू करवा सकते हैं।
  • गैस टंकी देने पर ओटीपी हाकर ओटीपी मांगता है, इससे फ्राड हो सकता है?- मदन सिंह ठाकुर
  • उत्तर – एसएमएस में एजेंसी का नाम देखकर ओटीपी दे सकते हैं। ग्राहकों की सुविधा के लिए व्यवस्था की गई है।
  • 1980 में कनेक्शन लिया है, ओरिजनल कागज खराब हो रहे है, नए कैसे बनेंगे?- किशोर कापड़े, इंदौर उत्तर – एजेंसी पर जाकर कुछ शुल्क चुकाकर नई किताब बनवा सकते है।
  • रेग्युलेटर खराब होने पर एजेंसी नहीं बदल रही है?-निर्मल कुमार जैन, इंदौर
  • उत्तर – लिकेज होने पर कंपनी बदल कर देती है, टूटफूट होने पर शुल्क देना होता है।
  • गैस एजेंसी का डिलेवरी वाला बोलने के बाद भी सिलेण्डर तोलकर नहीं देता है, – विशाल पटेल
  • उत्तर – सिलेंडर तोलकर देना चाहिए, यदि नहीं तोल रहा है, तो टोलफ्री नंबर पर शिकायत कर सकते है। घर का पता बदल गया है और नए पते पर सिलेडर कैसे मिलेगा?- ब्रजमोहन माहेश्वरी, इदौर
  • उत्तर – अपनी गैस एजेंसी पर जाकर नए पते का प्रमाण और आधार देकर बदलवा सकते है।मोबाइल एप से भी पता बदल सकते है।
  • बच्चे रतलाम में अध्यन कर इंदौर आ गए है, गैसे कनेक्शन को इंदौर ट्रांसफर कैसे करवाएं?- भागीरथ शर्मा, इंदौर
  • उत्तर – रतलाम में एजेंसी से टर्मिनेशन फार्म लेकर इंदौर में संबंधित कंपनी की एजेंसी से नया कनेक्शन प्राप्त कर सकते है।.
  • बुजुर्ग बहन का गैस कनेक्शन बेटे के नाम करने में कितने रुपये लगेंगे?- मोतीलाल बिहानी, महू
  • उत्तर – एजेंसी पर जाकर कनेक्शन ट्रांसफर करवा सकते है, इसके लिए कोई शुल्क नहीं है। नए व्यक्ति की केवायसी होगी।
  • महिलाओं के नाम पर कनेक्शन में कोई रियायत मिलती है?- अनिल कोचाले, इंदौर
  • उत्तर -महिलाओं के नाम पर कनेक्शन लेने पर कोई रियायत नहीं मिल रही है।
  • दुकान पर एक से अधिक घरेलू गैस के सिलेंडर का उपयोग कर सकते है क्या ?- राजेश अग्रवाल, देवास
  • उत्तर – घरेलू सिलेंडर का उपयोग व्यवसायिक गतिविधि में नहीं हो सकता है, आप इसकी शिकायत कर सकते है।

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