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कार लूट मामले में दतिया कोर्ट का फैसला: आरोपी को दस साल जेल और जुर्माना भी लगाया – datia News

दतिया विशेष न्यायाधीश राजेश भंडारी की न्यायालय ने कार लूट के मामले में शनिवार को हुई आखरी सुनवाई में आरोपी अमित पिता सोबरन साहू को दस साल के लिए जेल भेज दिया। आरोपी पर 5 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। मामले में अभी दो आरोपी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी

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सरकारी वकील अरुण कुमार लिटौरिया ने बताया भांडेर निवासी आकाश साहू अपनी कार को वीरेंद्र दोहरे के जरिए किराए पर चलवाता है। 24 अगस्त 2018 को तीन व्यक्ति वीरेंद्र के पास कार को किराए से उत्तरप्रदेश के समथर ​​​​​​​ ले जाने के लिए आए। आकाश ने यह कह कर मना कर दिया कि वह तीनों व्यक्तियों को नहीं जानता इसलिए कार किराए पर नहीं देगा।

इसके बाद तीनों ने अपना परिचय अमित पिता सोबरन साहू, शेरू उर्फ मंसूरी पिता इस्माइल निवासी काजीपाठा भांडेर और तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम व पता शालू उर्फ समीर पिता अनीश निवासी आजाद नगर कोंच बताया। 600 रुपए के किराए पर तीनों व्यक्ति कार ले गए। कार में सवार होकर तीनों व्यक्ति कोंच पहुंचे और वहां घूमते रहे। रात हो जाने पर तीनों ने चालक वीरेंद्र से वापस भांडेर चलने के लिए कहा।

रास्ते में अमित यादव ने पाल ढाबा के पास कार को रुकवाया और वीरेंद्र को गाड़ी से धक्का देकर नीचे फेंक दिया और शेरू उर्फ मंसूरी व शालू उर्फ समीर के साथ गाड़ी लेकर भाग गए। घटना के संबंध में पंडोखर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर कार को बरामद किया था। मामले में आरोपी शेरू उर्फ मंसूरी तथा शालू उर्फ समीर घटना के बाद से ही फरार रहे हैं। जिनकी गिरफ्तारी हो जाने के बाद अलग से ट्रायल चलेगा।

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