बुरहानपुर कोर्ट ने कुल्हाड़ी से हमला कर व्यक्ति को घायल करने के मामले में सोमवार को आरोपी को 10 साल की सजा सुना दी।
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मामला ग्राम हसनपुरा का है। 4 मई 2024 को आरोपी निहाल सिंह (35) ने एक व्यक्ति पर धारदार कुल्हाड़ी से हमला किया था। आरोपी ग्राम परतकुंडिया का रहने वाला है। निंबोला थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया था।
मामले की जांच सहायक उपनिरीक्षक जगदीश राठौर ने की। पुलिस ने 20 अगस्त 2022 को न्यायालय में अभियोग पेश किया। कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत आरोपी को दोषी पाया। न्यायालय ने आरोपी पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में शासन की ओर से लोक अभियोजक श्याम देशमुख ने पैरवी की।
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