केडी गेट से इमली तिराहा गौतम मार्ग चौड़ीकरण कार्य के अंतर्गत आने वाले सभी मकानों पर कार्रवाई कर तोड़ा जा चुका है लेकिन इस बीच स्टे ले आने के चलते एक मकान शेष रह गया था। जिस पर स्टे खारिज होने के बाद मंगलवार को निगम ने कार्रवाई करते हुए चौड़ीकरण में आ रह
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भवन क्रमांक 355, 355/1 के भवन स्वामी अब्दुल गफ्फार पिता सरदार खान, इस्तकार पिता सरदार खान, सैफुउद्दीन पिता अब्बास अली, शब्बीर हुसैन पिता अब्बास अली, जैनुउद्दीन पिता कमरुद्दीन द्वारा न्यायालय में वाद दायर किया गया था। जिसके क्रम में न्यायालय समक्ष चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड जिला उज्जैन द्वारा पारित निर्णय से प्रचलित वाद को निरस्त किया गया, जिसके क्रम में नगर निगम द्वारा कार्रवाई की गई। कार्रवाई जोनल अधिकारी राजकुमार राठौड़ व उपयंत्री आनंद परमार और पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में की गई।
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