0

कोर्ट: अदालतें मुकदमों से दबी हैं, सारहीन याचिका नहीं सुनी जा सकती – Jabalpur News

मप्र हाई कोर्ट ने नर्सिंग फर्जीवाड़े से संबंधित एक ही मुद्दे पर बार-बार याचिका दायर करने पर केएल शर्मा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सीहोर पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा कि अदालतें पहले से ही मुकदमों के बोझ तले दबी हैं, इसलिए ऐसी सारहीन याचिक

.

जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस एके पालीवाल की खंडपीठ ने याचिका निरस्त करते हुए 30 दिन में राशि मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा करने के निर्देश दिए। जांच में कमियां पाए जाने के कारण कॉलेज को मान्यता नहीं मिली थी, जिसे कॉलेज ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। 23 जनवरी को भी याचिका निरस्त की गई थी।

#करट #अदलत #मकदम #स #दब #ह #सरहन #यचक #नह #सन #ज #सकत #Jabalpur #News
#करट #अदलत #मकदम #स #दब #ह #सरहन #यचक #नह #सन #ज #सकत #Jabalpur #News

Source link