0

कोर्ट का फैसला: आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक भर्ती में आयु सीमा में छूट दें, परीक्षा में शामिल करें – Jabalpur News

महिला एवं बाल विकास विभाग की आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक भर्ती को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश में याचिकाकर्ता को आयु सीमा में छूट देते हुए परीक्षा में बैठने की अनुमति दी है। जस्टिस द्वारकाधीश बंसल की एकलपीठ ने इस मामले में

.

खंडवा निवासी रेणु सोनी की ओर से दायर याचिका में बताया गया कि सीधी भर्ती में अनारक्षित वर्ग के लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष तथा एससी, एसटी, ओबीसी, शासकीय कर्मी, निगम कर्मी और महिलाओं के लिए 18 से 45 वर्ष निर्धारित है।

#करट #क #फसल #आगनबड़ #परयवकषक #भरत #म #आय #सम #म #छट #द #परकष #म #शमल #कर #Jabalpur #News
#करट #क #फसल #आगनबड़ #परयवकषक #भरत #म #आय #सम #म #छट #द #परकष #म #शमल #कर #Jabalpur #News

Source link