महिला एवं बाल विकास विभाग की आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक भर्ती को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश में याचिकाकर्ता को आयु सीमा में छूट देते हुए परीक्षा में बैठने की अनुमति दी है। जस्टिस द्वारकाधीश बंसल की एकलपीठ ने इस मामले में
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खंडवा निवासी रेणु सोनी की ओर से दायर याचिका में बताया गया कि सीधी भर्ती में अनारक्षित वर्ग के लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष तथा एससी, एसटी, ओबीसी, शासकीय कर्मी, निगम कर्मी और महिलाओं के लिए 18 से 45 वर्ष निर्धारित है।
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