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गड्ढे से परेशान हैं तो दायर करें निजी परिवाद, आप भी जिम्मेदारों पर दर्ज करवा सकते हैं केस

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जिला न्यायालय ने 12 वर्ष पुराने मामले में तत्कालीन महापौर और तत्कालीन निगमायुक्त के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कानून के जानकार बताते हैं कि खराब सड़क की वजह से हादसा होने की स्थिति में मुआवजा पाने का हक होता है। मगर, आम लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं होती है।

By Shashank Shekhar Bajpai

Edited By: Shashank Shekhar Bajpai

Publish Date: Fri, 11 Oct 2024 01:51:17 PM (IST)

Updated Date: Fri, 11 Oct 2024 01:51:17 PM (IST)

सड़क पर बारिश का पानी भरने के बाद गड्ढे दिखाई नहीं देते हैं और वाहन चालक गिर जाते हैं। फोटो- नईदुनिया।

HighLights

  1. कोर्ट ने सड़कों पर गड्ढे के मामले में महापौर और निगमायुक्त की लापरवाही मानी।
  2. शहर के कई इलाकों में सड़कें खोदी गई हैं, जिससे आम लोगों को हो रही परेशानी।
  3. सिविल न्यायालय में अपकृत्य अधिनियम के तहत आमजन पेश कर सकते हैं वाद।

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इन दिनों पूरा शहर खोदा पड़ा है। शायद ही ऐसी कोई सड़क होगी जहां गड्ढे न हों। इनमें गिरने से रोज ही छोटे-मोटे हादसे हो रहे हैं। कई लोग घायल भी होते हैं, लेकिन हर कोई कानून का जानकार नहीं होता। यही वजह है कि ऐसे मामले कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते।

मगर, हाल ही में आए जिला न्यायालय के एक आदेश ने शहर की जनता को इस दिशा में नई राह दिखाई है। 12 वर्ष पुराने मामले में जिला न्यायालय ने तत्कालीन महापौर और तत्कालीन निगमायुक्त के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

न्यायालय ने सड़कों पर गड्ढे महापौर और निगमायुक्त की लापरवाही मानी है। कानूनविदों का कहना है कि इस तरह के मामलों में चोट आने पर मुआवजे का भी प्रविधान है। मगर, एक आम आदमी को इसकी जानकारी नहीं होती है।

जवाहर मार्ग, सुभाष मार्ग पर हर तरफ गड्ढे

जवाहर मार्ग हो या सुभाष मार्ग या फिर बात हो सरवटे बस स्टैंड क्षेत्र की। शहर की ज्यादातर सड़कों पर खोदाई चल रही है। कहीं ड्रेनेज लाइन बिछाने के नाम पर, तो कहीं जल वितरण लाइन बिछाने के नाम पर सड़क खोद दी गई है।

क्षेत्र के रहवासियों का कहना है कि महीनों पहले सड़कें खोदी गई थीं। मगर, आज तक इन्हें सुधारा नहीं गया है। हालत यह है कि शहर में सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों के बीच सड़क, यह कहना मुश्किल है।

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मुआवजा पाने का अधिकार भी

सड़क पर गड्ढे की वजह से चोट आने पर व्यक्ति को मुआवजा पाने का अधिकार होता है। इसके लिए उसे सिविल न्यायालय में अपकृत्य अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत करना होता है। न्यायालय चोट की प्रकृति और गंभीरता के आधार पर मुआवजे की राशि तय कर सकता है। दरअसल, अपकृत्य ऐसे दोषपूर्ण कार्य को कहते हैं, जो संविदा के उल्लंघन से संबंधित न हो और न ही आपराधिक हो। – एडवोकेट वरुण रावल

जिला न्यायालय में परिवाद दायर कर सकते हैं

सड़क पर गड्ढे में गिरने से घायल होने या इन गड्ढों की वजह से होने वाली असुविधा को लेकर जिम्मेदारों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग करते हुए एक आम नागरिक जिला न्यायालय में निजी परिवाद दायर कर सकता है। न्यायालय प्रकरण के तथ्यों के आधार पर जिम्मेदारों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने के आदेश दे सकता है। – एडवोकेट अक्षांस मेहरा

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