जिले में नई गाइड लाइन लागू की जाएगी, जिसमें 10 से 30 प्रतिशत तक प्रॉपर्टी की दरें बढ़ सकती है। इसमें विशेष रूप से शहर व जिले के उन क्षेत्रों में गाइड लाइन बढ़ाई जाएगी, जहां ज्यादा रजिस्ट्री हुई या जिन क्षेत्रों में प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है या नए
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महानिरीक्षक पंजीयन भोपाल की ओर से जिला पंजीयन कार्यालय को इसके लिए डॉटा भेजा है, जिसका परीक्षण किए जाने के साथ में करेक्शन के लिए भोपाल भेजा है। इसके बाद बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों काे बनाए जाने व उनका पुनरीक्षण नियम-2018 के तहत बाजार मूल्य की गाइड लाइन के लिए उपपंजीयकों को समिति की बैठक कर दरें प्रस्तावित करवाई जाएगी। इसके लिए वरिष्ठ जिला पंजीयक की ओर से पत्र जारी किया जाएगा। साथ ही उविप्र, हाउसिंग बोर्ड तथा नगर निगम के प्रोजेक्ट एवं नई आवासीय व व्यवसायिक प्रोजेक्ट को भी जोड़ा जाएगा।
पंजीयन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उज्जैन व आसपास में तेजी से डेवलपमेंट के साथ में ग्रोथ हो रही है। इसमें टू-लेन, नए मार्ग व फोरलेन आदि का निर्माण जारी है। इन मार्गों के आसपास की जमीनों की दरें बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा उन लोकेशन की भी दरें बढ़ाई जाएगी, जिनमें गाइड लाइन से ज्यादा दरों में रजिस्ट्री हुई है। नए वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से नई कलेक्टर गाइड लाइन लागू की जाएगी।
यह रहेगा दरें बढ़ाने का आधार 1. ऐसे क्षेत्र जहां ज्यादा रजिस्ट्री हुई। 2. जिन क्षेत्रों में प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही। 3. नए मार्ग प्रस्तावित या निर्माणाधीन। 4. गाइड लाइन से ज्यादा में दस्तावेजों का पंजीयन।
उपसमितियों की बैठक में दर निर्धारण शहर व जिले के उन क्षेत्रों में गाइड लाइन बढ़ाई जाएगी, जहां ज्यादा रजिस्ट्री हुई या जिन क्षेत्रों में प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है या नए मार्ग प्रस्तावित या निर्माणाधीन व तय गाइड लाइन से ज्यादा में दस्तावेजों का पंजीयन हुआ है। महानिरीक्षक पंजीयन भोपाल की ओर से जिला पंजीयन कार्यालय को इसके लिए डॉटा भेज दिया है। अब उपसमितियों की बैठक कर दरों का निर्धारण होगा। – ऋतंभरा द्विवेदी, वरिष्ठ जिला पंजीयक
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