बैतूल जिले में गौवंश वध के एक मामले में फरार चल रहे दो आरोपियों को पुलिस ने महाराष्ट्र के अमरावती से गिरफ्तार किया है। आरोपी सफदर (51) और उसकी पत्नी आठनेर के वार्ड नंबर-11 के रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों को पकड़ने के लिए 15 सदस्यीय
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गिरफ्तार आरोपियों को रविवार (9 फरवरी) को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। इस मामले में पहले से ही एक आरोपी हामिद कुरैशी गिरफ्तार हो चुका है। तीनों आरोपियों के खिलाफ गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4/9, 5/9, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11(घ) और भारतीय दंड संहिता की धारा 298 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
बैतूल के पुलिस अधीक्षक निश्चल एन झारिया ने जिले के लोगों से धार्मिक सौहार्द बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को गौवंश वध या अन्य अवैध गतिविधियों की जानकारी मिले, तो वह तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या डायल 100/112 पर सूचना दें।
पुलिस ने इस मामले में बरामद सामग्री मथुरा लैब भेजी है, जहां से रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट आने के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि पकड़ा गया मांस किस जानवर का है।
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