खस्ताहाल सड़कों को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट की युगल पीठ ने सुनवाई की।
ग्वालियर की जर्जर और खस्ताहाल सड़कों को लेकर दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट की युगल पीठ ने सुनवाई की। अदालत ने शहर की बदहाल सड़कों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि वास्तव में हालात चिंताजनक हैं। कोर्ट ने नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव,
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याचिकाकर्ता ने सड़क की दुर्दशा को रखा अदालत के सामने
ग्वालियर में अधिकांश सड़कें इस कदर खराब हैं कि उन पर वाहन चलाना तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। इसी समस्या को लेकर याचिकाकर्ता कैलाश चंद्र अग्रवाल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। मंगलवार को इस पर सुनवाई के दौरान उनकी ओर से अधिवक्ता अवधेश सिंह तोमर ने तर्क दिया कि ग्वालियर ऐतिहासिक महत्व का शहर है, जहां अनेक धरोहरें हैं। यहां देश-विदेश से पर्यटक आते हैं, लेकिन जर्जर सड़कों के कारण शहर की छवि धूमिल हो रही है।
याचिकाकर्ता ने माधवनगर और चेतकपुरी रोड का उदाहरण देते हुए बताया कि यहां डिजास्टर मैनेजमेंट फंड के तहत नाले को स्वर्णरेखा में जोड़ा गया था। इसके लिए सड़क की खुदाई की गई, पाइप लाइन बिछाने का काम पूरा हो चुका है, लेकिन सड़क को अब तक दुरुस्त नहीं किया गया। दिनभर उड़ती धूल और गड्ढों के कारण आमजन को परेशानी झेलनी पड़ रही है। दुर्घटनाओं की संभावना भी बनी हुई है।
कोर्ट ने जताई नाराजगी, मांगे फोटो प्रमाण
हाईकोर्ट की युगल पीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान अफसरों की लापरवाही पर नाराजगी जाहिर की और याचिकाकर्ता को सड़कों की वास्तविक स्थिति को दर्शाने वाले फोटो भी पेश करने के निर्देश दिए। अदालत ने कहा कि शहर की खराब सड़कों को लेकर संपूर्ण रिपोर्ट पेश की जाए।
13 मई को अगली सुनवाई
कोर्ट ने नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव, ग्वालियर कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 13 मई को संभावित है।
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