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ग्वालियर में दो जजों से मारपीट का केस अधर में: कोर्ट को डेढ़ साल से गवाहों का इंतजार, अब तक नहीं हो सके किसी के बयान – Gwalior News

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ग्वालियर में जिला एवं सत्र न्यायालय के दो न्यायाधीशों के साथ 28 मार्च 2021 की रात मारपीट हुई थी। घटना को साढ़े तीन साल बीत चुके हैं। लेकिन मामले का ट्रायल अभी तक पूरा नहीं हो सका है। मार्च 2023 तक आरोप तय कर ट्रायल प्रोग्राम तैयार कर लिया गया था। इसक

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हालांकि, अभी तक किसी के भी बयान दर्ज नहीं हो पाए हैं। न्यायाधीश के बयान होने के बाद अन्य गवाहों को बुलाया जाएगा। बीते शनिवार को न्यायाधीश को गवाही के लिए आना था। चूंकि,वे अन्य किसी जिले में पदस्थ हैं और उनका स्वास्थ्य खराब था। इसके चलते वे गवाही के लिए नहीं आ सके।

यह है पूरा मामला पुलिस थाना ठाटीपुर में 28 मार्च 2021 की देर रात रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसमें बताया गया था कि न्यायाधीश राममनोहर दांगी और न्यायाधीश सचिन जैन रात में घर के बाहर टहल रहे थे।इस दौरान एक चार पहिया वाहन बेहद तेज गति से निकला। लापरवाही से गाड़ी चलाने पर टोका तो कार सवार युवक बाहर निकले और न्यायाधीशों के साथ मारपीट की। एक न्यायाधीश की सोने की चेन भी लूट ली गई। घटना के बाद 48 घंटे के भीतर आरोपी आनंद बरेठा को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद पूछताछ के आधार पर अन्य आरोपियों के नामों का खुलासा हुआ था।

सबसे पहले सुधीर को मिली जमानत इस केस के अधिकांश आरोपी कम से कम एक साल जेल में रहे। न्यायाधीशों के साथ हुई इस प्रकार की घटना से हर कोई स्तब्ध था। 4 अप्रैल 2021 को गिरफ्तार हुए सुधीर कमरिया को 2 जून 2022 को जमानत मिली। जस्टिस दीपक अग्रवाल (अब रिटायर) ने सशर्त जमानत का लाभ दिया था। इसी आदेश को आधार बनाकर अन्य आरोपियों को भी जमानत दी गई। हालांकि, हाई कोर्ट ने एक भी आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं दी थी। 10 अगस्त 2022 को गिरफ्तार हुए धर्मेंद्र सिंह गौतम और अभिषेक दुबे को भी कुछ दिन जेल में बिताने के बाद जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया।

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