0

चाकू और लोहे के डंबल से की दोस्त की हत्या: कोर्ट ने आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा; सीसीटीवी फुटेज बना मजबूत साक्ष्य – Harda News

शुक्रवार को विशेष न्यायालय ने दोस्त की हत्या करने वाले आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक सुखराम बामने ने बताया कि 30 अगस्त 2021 को आरोपी जितेंद्र उर्फ जीतू ने प्रेम संबंध की बात करने पर अपने दोस्त राहुल कहार की चाकू मारकर हत्या कर दी

.

इस मामले में सिटी कोतवाली थाने में धारा 302, 201 का मामला दर्ज किया था। अपर लोक अभियोजक बामने ने बताया कि विशेष न्यायालय ने शुक्रवार को हत्या के इस प्रकरण में फैसला सुनाते हुए आरोपी जितेंद्र उर्फ जीतू पिता संजय (24) निवासी लाल बहादुर शास्त्री वार्ड नया बस स्टैंड को हत्या और साक्ष्य छिपाने के मामले ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।

शव को कचरा ग्राउंड के पास फेंका

अपर लोक अभियोजक सुखराम बामने ने बताया कि युवक और आरोपी दोनों गहरे मित्र थे। हत्या वाले दिन 30 अगस्त 2021 को आरोपी जितेंद्र ऊईके अपनी स्कूटी से राहुल कहार को लेकर छिदगांव घूमने गया था। जिसमें शहर में लगे सीसीटीवी फुटेज में बस स्टैंड और डबल फाटक के पास नजर आया था।

वहां से वापस लौटने के दौरान दोनों ने शराब पी और वापस बस स्टैंड पर अपने घर आ गए। जहां शराब के नशे में दोनों ने अपनी प्रेमिकाओं के संबंध में बात करना शुरू कर दी। इस दौरान मृतक ने कुछ ऐसी बातें बताई जिससे आरोपी को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में आकर मृतक राहुल पर चाकू से हमला कर दिया।

वहीं पास रखे लोहे के डंबल से राहुल के सिर में नौ बार हमला किया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद आरोपी ने शव को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। आरोपी बाजार से प्लास्टिक की थैली खरीदकर लाया और फिर शव के कपड़े उतारकर उसे बोरी में भर दिया। ताकि पुलिस मृतक की हत्या पर चरित्र शंका करे। फिर रात के समय अपनी स्कूटी पर शव को बोरे में रखकर ऐसे स्थानों से ले गया। जहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए ना हो।

लेकिन इस दौरान वह रात को स्कूटी में बोरी ले जाता अस्पताल चौक के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। उसके बाद आरोपी ने शव को शहर के मुक्ति धाम के पास ले जाकर कचरा ग्राउंड में फेंक दिया था।

वहीं अगले दिन शव के मिलने पर उसके अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ, जिससे की कोई भी उस पर शंका ना कर पाए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी से पूछताछ की, जिसमें उसने हत्या करना कबूल किया था।विशेष सत्र न्यायालय हरदा ने आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

#चक #और #लह #क #डबल #स #क #दसत #क #हतय #करट #न #आरप #क #सनई #आजवन #करवस #क #सज #ससटव #फटज #बन #मजबत #सकषय #Harda #News
#चक #और #लह #क #डबल #स #क #दसत #क #हतय #करट #न #आरप #क #सनई #आजवन #करवस #क #सज #ससटव #फटज #बन #मजबत #सकषय #Harda #News

Source link