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जबलपुर में रात आठ बजे से पहले और 10 बजे के बाद पटाखे फोड़ने पर बैन, देवी-देवताओं के फोटो वाले बमों पर रोक

मध्‍य प्रदेश के जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने आदेश जारी करते हुए निर्देश दिए हैं कि दीपावली के दौरान जिले के सभी एसडीएम के साथ नगर पुलिस अधीक्षक और उप पुलिस अधीक्षक अपने-अपने क्षेत्र के स्थायी एवं अस्थायी पटाखा बेचने और रखने वाले दुकानदारों की जांच करें। शहर के सभी पटाखा व्यापारियों के लाइसेंस की जांच कर सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी व्यापारी ऐसे पटाखों की बिक्री न करें।

By Atul Shukla

Publish Date: Sat, 26 Oct 2024 09:47:29 AM (IST)

Updated Date: Sat, 26 Oct 2024 10:51:36 AM (IST)

फुटकर और थोक पटाखा दुकानों में आगजनी से बचने और सुरक्षा के मापदंड का पालन करने का निर्देश दिए

HighLights

  1. आगजनी से बचने और सुरक्षा के मापदंड का पालन करने का निर्देश।
  2. जिले की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट को दृष्टिगत रखते क्रय-विक्रय पर रोक।
  3. बेरियम साल्ट वाले पटाखों के क्रय-विक्रय, भंडारण व परिवहन की मनाही।

नईदुनिया, जबलपुर (Jabalpur News)। दीपावली में जबलपुर में लगने वाली फुटकर और थोक पटाखा दुकानों में आगजनी से बचने और सुरक्षा के मापदंड का पालन करने का निर्देश दिए हैं। वहीं संस्कारधानी जबलपुर में हिंदू धर्म सेना ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर आनंद कलादगी से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा।

आठ बजे से पहले और रात 10 बजे के बाद पटाखा फोड़ने पर रोक

कलेक्टर ने रात आठ बजे से पहले और रात 10 बजे के बाद पटाखा फोड़ने पर रोक लगा दी है। उन्होंने प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को इस निर्देश का कड़ाई से पालन करने कहा है।

आनलाइन एलएसडीए मॉड्यूल से ही अस्थायी अनुज्ञप्ति जारी होगी

कलेक्टर ने बताया विस्फोटक अधिनियम-1884, विस्फोटक पदार्थ नियम-1908 तथा विस्फोटक नियम-2008 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कानून व्यवस्था एवं परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए आनलाइन एलएसडीए मॉड्यूल से ही अस्थायी अनुज्ञप्ति जारी होगी।

मापदंडों के अनुसार पटाखों के निर्माण, उपयोग, विक्रय, वितरण किया जाए

जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दीपावली त्यौहार के दौरान मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मापदंडों के अनुसार पटाखों के निर्माण, उपयोग, विक्रय, वितरण किया जाए।

जिले की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट को दृष्टिगत रखते क्रय-विक्रय पर लगाई रोक

कलेक्टर दीपक सक्सेना ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जबलपुर के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा भेजी गई जिले की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

बेरियम साल्ट वाले पटाखों के क्रय-विक्रय भंडारण एवं परिवहन की मनाही

जिले में ऐसे पटाखों के क्रय-विक्रय भंडारण एवं परिवहन की गतिविधियों पर रोक लगा दी है, जिनके निर्माण में बेरियम साल्ट का इस्तेमाल किया गया। वहीं ऐसे पटाखों जिनकी तीव्रता विस्फोट स्थल से 4 मीटर की दूरी पर 125 डेसीबल से अधिक है, उनका न तो क्रय-विक्रय होगा और न ही उनका भंडारण किया जाएगा। इसके अलावा पटाखों का ई-कॉमर्स अथवा निजी व्यक्तियों द्वारा ऑनलाइन विक्रय व गैर लायसेंसी विक्रय पर भी रोक लगाई है।

शांत क्षेत्रों से 100 मीटर की दूर तक पटाखे नहीं चलाए जा सकेंगे

त्यौहार के दौरान अस्पताल, नर्सिग होम, स्वास्थ्य केंद्र शिक्षण संस्थानों, माननीय न्यायालयों, धार्मिक स्थलों आदि जैसे शांत क्षेत्रों से 100 मीटर की दूर तक पटाखे नहीं चलाए जा सकेंगे।

पटाखा के कचरे को ऐसे स्थान पर नहीं फेंका जाएगा, जहां प्राकृतिक जल स्त्रोत हैं

आयुध निर्माणी, पेट्रोल पम्प, गैस गोदाम इत्यादि ज्वलनशील स्थानों पर भी पटाखे चलाना प्रतिबंधित रहेगा। प्रतिबंधात्मक आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पटाखा चलाने के बाद उत्पन्न कचरे को ऐसे स्थान पर नहीं फेंका जा सकेगा, जहां प्राकृतिक जल स्त्रोत प्रदुषित होने की संभावना हो।

भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी

इनका उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध विस्फोटक नियमों और भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

देवी-देवताओं के छायाचित्र वाले पटाखों की ना हो बिक्री

हिंदू धर्म सेना के प्रदेश संयोजक अर्पित सिंह ठाकुर ने कहा कि दीपावली पर धार्मिक आस्थाओं का सम्मान बनाए रखने के लिए देवी-देवताओं के चित्र अंकित पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाई जाए। इन पटाखों से धार्मिक भावनाओं का अपमान होता है, जिसे हिंदू धर्म सेना सहन नहीं करेगी।

सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी व्यापारी ऐसे पटाखों की बिक्री न करें

हिंदू धर्म सेना ने प्रशासन से आग्रह किया है कि शहर के सभी पटाखा व्यापारियों के लाइसेंस की जांच की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी व्यापारी ऐसे पटाखों की बिक्री न करें।

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