जावद जनपद पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) आकाश धारवे के अपहरण मामले में विशेष न्यायालय ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने जेल में बंद सभी 12 आरोपियों को जमानत दे दी। इससे पहले तहसीलदार जगदीश रंधावा को भी जमानत मिल चुकी थी।
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जमानत पाने वाले आरोपियों में पांच पटवारी प्रमुख हैं – लखन मालवीय, अमित, अंकित, दिलीप और राहुल। इनके अलावा एक महिला आरोपी के साथ-साथ अजय, प्रमोद, सरदार, राम सांखला, अजय और अमित राजपूत को भी रिहाई मिली है। आरोपियों का पक्ष अभिभाषक संघ के अध्यक्ष मनीष जोशी ने रखा।
6 फरवरी को हुआ था सीईओ का अपहरण
घटना 6 फरवरी की सुबह नीमच शहर के गोमाबाई रोड पर हुई थी, जहां 7-8 लोगों ने सीईओ का अपहरण कर लिया था। सीईओ के भाई की सूचना पर नीमच कैंट पुलिस ने नागदा पुलिस को अलर्ट किया था। नागदा पुलिस ने सभी अपराधियों को पकड़कर सीईओ आकाश धारवे को सकुशल बचा लिया था। यह मामला प्रदेश में काफी चर्चित रहा था और अब सभी आरोपियों की जमानत से नया मोड़ आ गया है।
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