खंडवा में 28 नवंबर की रात को हुए मशाल जुलूस अग्निकांड के मामले में जेल गए आरोपियों काे जमानत मिल गई। हालांकि, अशोक पालीवाल, उनके करीबी अमित जैन और मोनू गौर को जमानत नहीं दी गई। वहीं एक अन्य आरोपी निखिल देवारे पर आबकारी एक्ट का ताजा मामला है। इस लिहाज
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खंडवा एसडीएम बजरंग बहादुर की कोर्ट ने 9 आरोपियों को जमानत देने का फैसला लिया। जमानती आदेश के बाद मंगलवार रात 8 बजे जेल से रिहा हो पाए। जेल से बाहर आने वालों में आकाश ठाकुर, अनिमेश पालीवाल, हर्ष बाथम, नितेश राठौड़, हर्ष पालीवाल, बिट्टिया उर्फ नितिन यादव, संकेत जोशी, दीपेश हिंगोरानी और विशाल पासी है। इन आरोपियों को शनिवार को जेल भेजा गया था। चौथे दिन जमानत दी गई है।
इधर, कोतवाली पुलिस ने 30 नवंबर को 18 लोगों पर केस दर्ज किया था। 5 आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जो कि फरार चल रहे है। इनमें अशोक पालीवाल के बेटे सोमेश्वर पालीवाल, गणेश यादव, शिवम शुक्ल, कुश पालीवाल और विनय फूलमाली है। इन पांच आरोपियों ने गिरफ्तारी नहीं दी थी। मोनू गौर को बुधवार जमानत दी जा सकती है। अमित जैन और अशोक पालीवाल पूर्व के आपराधिक मामले होने से जमानत खारिज की गई।
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