तहसीलदार शत्रुघन सिंह चौहान, जिस पर दुष्कर्म का आरोप है।
ग्वालियर में तहसीलदार शत्रुघन सिंह चौहान पर शादी का झांसा देकर 17 साल तक एक महिला से शारीरिक संबंध बनाने का आरोप है। इस मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर आज (मंगलवार) कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले दो बार याचिका पर बहस हो चुकी है।
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पीड़ित महिला के वकील ने तहसीलदार का आपराधिक रिकॉर्ड कोर्ट में पेश किया था, जिस पर कोर्ट ने पुलिस से इस रिकॉर्ड की सत्यता की पुष्टि कर रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया था। हालांकि, पुलिस ने इसके लिए दो दिन का समय मांगा था। आज पुलिस को कोर्ट में अपना जवाब और संबंधित रिकॉर्ड प्रस्तुत करना है।
महिला थाना में तहसीलदार पर रेप का मामला दर्ज हुए 12 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।
पीड़ित महिला जिसने अपनी जान को खतरा बताया है।
पुलिस को पेश करना है जवाब
ग्वालियर में तहसीलदार शत्रुघन सिंह चौहान की अग्रिम जमानत याचिका पर आज (मंगलवार) कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस मामले में पुलिस को तहसीलदार के खिलाफ मध्य प्रदेश के भिंड और उत्तर प्रदेश के इटावा में दर्ज 16 आपराधिक मामलों से जुड़ी जानकारी और उनकी सत्यता कोर्ट में पेश करनी है।
शनिवार को पुलिस को यह डिटेल कोर्ट में जमा करनी थी, लेकिन वीआईपी ड्यूटी का हवाला देते हुए पुलिस ने दो दिन का समय और मांग लिया। अब यह समय सोमवार को पूरा हो गया है, और मंगलवार को पुलिस को रिकॉर्ड पेश करना होगा।
पीड़िता के वकील ने तहसीलदार शत्रुघन सिंह चौहान का आपराधिक रिकॉर्ड पहले ही कोर्ट में पेश किया था। इसमें 2000 से 2011 के बीच तहसीलदार पर हत्या, हत्या के प्रयास, लूट और डकैती जैसे 16 गंभीर मामलों के आरोप बताए गए हैं। हालांकि, तहसीलदार ने अधिकतर मामलों में खुद को निर्दोष बताया था।
पीड़िता ने सस्पेंड करने की मांग की
ग्वालियर में एक महिला ने तहसीलदार शत्रुघन सिंह चौहान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि पुलिस तहसीलदार को गिरफ्तार नहीं कर रही और जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के अधिकारी उसे बचा रहे हैं। पीड़िता ने आरोप लगाया कि पुलिस जानबूझकर तहसीलदार को गिरफ्तार नहीं कर रही, जिससे उसे बचने का मौका मिल रहा है। इसके अलावा, महिला ने अपनी जान को खतरा बताया और सोमवार को वरिष्ठ अधिकारियों से तहसीलदार को सस्पेंड करने की मांग की है।
पीड़िता, जो शहर के थाटीपुर एरिया की निवासी है, ने तहसीलदार शत्रुघन सिंह चौहान पर रेप का आरोप लगाया है। महिला के अनुसार, वह भिंड की रहने वाली है और साल 2005-06 में उसकी शादी हुई थी, लेकिन दो साल बाद उसके पति का निधन हो गया।
महिला ने बताया कि 2008 में शत्रुघन सिंह चौहान का उसके जेठ के पास आना-जाना था। इसके बाद उन्होंने उसे शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए और लगातार शोषण किया। महिला के मुताबिक, 10 अगस्त 2008 को भिंड के मानगढ़ में रात 10.30 बजे शत्रुघन सिंह चौहान ने उसे शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाए। इसी साल वह नायब तहसीलदार बने और इसके बाद लगातार उसका शारीरिक शोषण करते रहे।
महिला का आरोप है कि साल 2010 में रतनगढ़ माता मंदिर पर सिंदूर भरकर नौटंकी की गई और इसके बाद जहां-जहां तहसीलदार की पोस्टिंग रही, वह वहां पर उसे रखा और शारीरिक संबंध बनाए। महिला का कहना है कि 2014 में शत्रुघन सिंह चौहान से उसे एक बेटा भी हुआ। महिला का कहना है कि डीएनए टेस्ट से साबित किया जा सकता है कि बच्चा उसी का है।
15 जनवरी को ग्वालियर महिला थाना में तहसीलदार शत्रुघन सिंह चौहान के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया गया था।
यह पहली बार नहीं है जब तहसीलदार पर यौन शोषण का आरोप लगाया गया हो। इससे पहले, सीटी सेंटर तहसील ऑफिस में एक महिला कर्मचारी ने भी तहसीलदार पर शोषण का आरोप लगाया था, जिसके बाद उसे इमरजेंसी ट्रांसफर पर भेजा गया था। इस मामले के बाद तहसीलदार को कलेक्टर कार्यालय में अटैच किया गया था।
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