न्यायाधीश शशिकांता वैश्य की न्यायालय में हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी हेमंत पिता काशीराम कुशवाहा (24) निवासी लाला का ताल दतिया को दोषी पाते हुए 10 साल की जेल और 15 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है।
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सहायक मीडिया प्रभारी केएन परिहार ने बताया कि फरियादी बृजेश प्रजापति ने दिनांक 3 जनवरी 2022 को जिला अस्पताल मे उपचार के दौरान कोतवाली पुलिस को बताया था कि, वह डी.जे बजाने का काम करता है।
सुबह 10 बजे अपने घर से अपने दोस्त गोलू से पैसे मांगने के लिए गया था। रास्ते में उसे एक लड़का मिला जो उससे घूर रहा था। ब्रजेश ने उससे कहा कि, वह उसे क्यों घूर रहा है। तो उसे गाली-गलौज की। इसपर जब उसने गाली देने से मना किया तो युवक ने उसने अपनी कमर से कट्टा निकालकर फायर कर दिया।
गोली ब्रजेश के दाहिने हाथ की कोहनी और कलाई के बीच लगकर कमर में घुस गई। आरोपी मौके से भाग निकला था। घायल किसी तरह घर पहुंचा और सारी बात भाई जितेंद्र को सुनाई। पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया।
पुलिस ने घायल युवक के बयान पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर विवेचना में लिया। विवेचना के दौरान हेमंत सिंह कुशवाह आराेपी पाया गया। विवेचना पूर्ण होने के बाद पुलिस ने चार्ज शीट न्यायालय में प्रस्तुत की। इसके बाद काेर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई।
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