दतिया जिला न्यायालय में 8 मार्च को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा।
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जिला विधिक सेवा अधिकारी ने बताया कि इस अदालत में विशेष छूट का प्रावधान किया गया है। यह छूट निम्न दाब श्रेणी के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगी। साथ ही सभी कृषि उपभोक्ता भी इसके पात्र होंगे।
वहीं गैर-घरेलू श्रेणी में 5 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं को राहत दी जाएगी। औद्योगिक उपभोक्ताओं में 10HP भार तक के मामलों में छूट का लाभ मिलेगा। यह विशेष अवसर न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के त्वरित निपटारे के लिए है।
प्राधिकरण ने लोगों से अधिक से अधिक संख्या में इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है। मुकदमा पूर्व और न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
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