जबलपुर के महगंवा गांव में 2021 में हुए दोहरे हत्याकांड में में जिला कोर्ट ने एक महिला सहित चार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हत्या के 09 दिनो बाद गांव से करीब दो किलोमीटर दूर मां-बेटी की लाश बरामद हुई थी। न्यायाधीश गिरीश दीक्षित (एससी/एसटी) जबलपु
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दरअसल 30.09.2021 को फरियादी आशीष झारिया ने अपनी बहन बबली झारिया एवं भांजी निशा झारिया के गुमशुदा होने की रिपोर्ट बरेला थाने में दर्ज कराई थी। 02 अक्टूबर तक बबीता और निशा के ना मिलने पर पुनः आशीष थाने पहुंचा और पुलिस को बताया कि अभी तक कुछ नहीं पता चला है। 4 अक्टूबर को शक के आधार पर गायब हुई बबली की जेठानी मालती झारिया एवं उसके प्रेमी संजू श्रीपाल पर आशंका जताई गई। संजू श्रीपाल मालती के घर अकसर आता जाता था, जिसको लेकर मालती और निशा ने आपत्ति जताई थी। इसको लेकर मालती और बबीता के बीच विवाद भी हुआ था। आशीष झारिया के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर संजू श्रीपाल से पूछताछ की गई तो उसने उसके आने जाने पर मालती के द्रारा लडाई झगडा करने के कारण हत्या की वारदात को कबूल किया गया। दोहरे हत्याकांड में मालती झारिया ने संजू, राजा कोल दुर्गेश ठाकुर के साथ बबीता और उसकी बेटी निशा की हत्या कर लाश को नहर किनारे दफनाने की वारदात को कबूल किया। आरोपियों ने गला घोंटकर दोनों के शव को महंगवा कैनाल बरेला के किनारे गड्ढा खोदकर नमक की डलिया डालकर एक के ऊपर एक दोनों के शव को रखने की वारदात को कबूल किया।
जांच के दौरान तत्कालीन थाना प्रभारी सुशील कुमार चौहान ने सभी आरोपी से पूछताछ कर संबंधित वस्तु को जांचकर बरामद की। चारों ही आरोप के विरूद्ध अपराध पाये जाने पर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत वैज्ञानिक साक्ष्य(सकारात्मक डीएनए परीक्षण रिपोर्ट), मौखिक साक्ष्य के संबंध में अभियोजन द्वारा लिखित अंतिम तर्क प्रस्तुत कर आरोपी के विरुद्ध मामला पूर्णता सिद्ध होने के संबंध में तर्क प्रस्तुत किए गए। उप-संचालक(अभियोजन) विजय कुमार उईके व जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में नविता पिल्लै विशेष लोक अभियोजक द्वारा उक्त मामले में पैरवी की गई ।
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