बुरहानपुर पुलिस ने हाल ही में 33 मवेशियों के साथ पकड़े गए दो तस्करों पर एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) की कार्रवाई की है। एक आरोपी पर 12 और दूसरे पर 6 पुराने मामले पहले से दर्ज हैं।
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एसपी देवेंद्र कुमार पाटीदार ने बताया कि आरोपी जाहिद पिता इब्राहिम कुरैशी निवासी मथुरा उप्र और सैफ अली पिता जीमल निवासी उज्जैन पर एनएसए की कार्रवाई की गई है।
जाहिद पर इटावा, कुशीनगर, प्रतापगंज, भीलवड़ा, भिंड, शिवपुरी, शाजापुर, खरगोन और बुरहानपुर में कुल 12 केस अवैध गोवंश परिवहन के दर्ज हैं। बुरहानपुर जिले के निंबोला थाने में उसके खिलाफ 2022 में भी 41 गोवंश और 2021 में गणपति नाका थाना में 27 गोवंश ले जाते हुए पकड़े जाने पर केस दर्ज किया गया था। वहीं, सैफ अली पर उज्जैन, शिवपुरी, धार, बैतूल और बुरहानपुर में कुल 6 केस दर्ज हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत दोनों आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।
यह है पूरा मामला
दरअसल, दोनों आरोपियों जाहिद और सैफ को गणपति नाका थाना पुलिस ने 23 अक्टूबर को आयशर गाड़ी में 33 गाए ले जाते हुए गिरफ्तार किया था। आरोपियों के खिलाफ गोवंश अधिनियम की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया था। आरोपी अवैध गोवंश वध के लिए महाराष्ट्र ले जाते थे। आरोपी जाहिद अनेक जिलों में इस तरह के अपराधों में जमानत के बाद से फरार भी बताया जा रहा है।
कई राज्यों में करता था गौ तस्करी
एसपी ने बताया कि आरोपी उत्तरप्रदेश, राजस्थान, मप्र, महाराष्ट्र राज्य में गोवंश के अवैध परिवहन में संगठित और व्यावसायिक रूप से शामिल रहते हैं। आरोपियों के खिलाफ जमानत निरस्तीकरण सहित अन्य कार्रवाई भी की जा रही है। इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था, लेकिन अब उनके खिलाफ रासुका की भी कार्रवाई की गई है।
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