हत्या का प्रयास करने वाले दो आरोपियों को न्यायालय तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से सजा से दंडित किया हैं। मामले के संचालनकर्ता लोक अभियोजक महेंद्रसिंह परमार ने बताया कि 25 अक्टूबर 2021 की रात को जग
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इस मामले में शुभमसिंह पिता चेतनसिंह राजपूत ने थाना लालघाटी शाजापुर पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसके काका नरेन्द्रसिंह राजपूत खेत पर खाद डालकर ट्रेक्टर लेकर आए थे। जब वो ट्रेक्टर से नीचे उतरे थे तभी जगदीश जाट तथा विशाल सूर्यवंशी अचानक उन पर पीछे से लोहे की रॉड से हमला कर दिया था। जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो वे जान से मार देने की धमकी देकर अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गए थे।
इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। यहां आरोपीगण के खिलाफ विचारण के बाद न्यायालय द्वारा आरोपीगण को धारा 307/34, 506 भाग-2 भादवि में दोषी पाते हुए पांच-पांच वर्ष का सश्रम कारावास तथा पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित करते हुए जेल भेज दिया गया।
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