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नाना पाटेकर के खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस बंद: तनुश्री दत्ता की याचिका को कोर्ट ने किया खारिज, कहा समय-सीमा के बाद दर्ज हुआ केस

6 मिनट पहले

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नाना पाटेकर को मी टू केस मामले में मुंबई कोर्ट से राहत मिली है। उनके खिलाफ चल रहा यौन उत्पीड़न का केस बंद हो गया है। कोर्ट ने तनुश्री दत्ता की उस याचिका को खारिज किया गया है, जिसमें उन्होंने ने नाना पाटेकर के खिलाफ चल रही जांच बंद करने के फैसले को चुनौती दी थी।

कोर्ट ने याचिका खारिज करते वक्त कहा कि एक्टर के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। एक्टर को इस मामले में क्लीन चिट मिल गई है।

देरी के लिए कोई कारण नहीं बताया गया

मुंबई के अंधेरी स्थित रेलवे कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट एनवी बंसल ने इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि एक्ट्रेस की तरफ से शिकायत सीमित समय अवधि के बाद दायर की गई थी और देरी का कोई कारण नहीं बताया गया है। इसलिए अब इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया जा सकता है। कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर इतने लंबे अंतराल के बाद देरी को स्वीकार किया जाता है तो यह न्याय की सच्चाई और समानता के सिद्धांत के खिलाफ होगा।

बता दें कि साल 2008 में तनुश्री ने नाना पाटेकर पर फिल्म ‘हॉर्न ओके’ के सेट पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। लेकिन इस मामले में 10 साल बाद 2018 में मी टू मूवमेंट के दौरान केस दर्ज किया गया था।

पुलिस ने रिपोर्ट में कहा कुछ नहीं मिला

साल 2019 में पुलिस ने इस मामले में जांच करने के बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट में अपनी अंतिम रिपोर्ट दायर की। रिपोर्ट में कहा गया कि उनकी जांच में किसी भी आरोपी के खिलाफ कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला है। एक्ट्रेस की तरफ से फाइल एफआईआर झूठी पाई गई है। ठोस सबूत ना मिलने पर ऐसी रिपोर्ट को बी-समरी रिपोर्ट कहा जाता है।

तनुश्री ने उसी वक्त उस पुलिस रिपोर्ट के खिलाफ याचिका दायर कर कोर्ट से बी-समरी को खारिज करने की रिक्वेस्ट की थी। साथ ही, अपनी शिकायत पर जांच को आगे बढ़ाने का आग्राह किया था।

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2025-03-08 04:39:48
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