0

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास: अपहरण और दुष्कर्म के मामले में जुन्नारदेव न्यायालय सुनाई सजा – Chhindwara News

छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव न्यायालय ने नाबालिग बालिका का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। कोर्ट ने 5 महीने पहले के मामले में फैसला सुनाया है।

.

पीड़िता की मां ने माहुलझिर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 3 जून 2024 को उनकी बेटी घर के पीछे आम के पेड़ के पास खेल रही थी और तभी आरोपी संजू भैय्या ने उसे उठाकर कोड़ानाला तरफ ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। मामले की तत्परतापूर्वक और गुणवत्तापूर्ण विवेचना की गई और अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। अभियोजन के दौरान साक्षियों को नियत तिथि पर माननीय न्यायालय में उपस्थित कराकर साक्ष्य कराए गए।

इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश महेन्द्र मंगोडिया, जुन्नारदेव ने जिला छिंदवाड़ा ने 6 नवंबर को अपना निर्णय सुनाते हुए आरोपी सुम्मीलाल उर्फ संजू भलावी को आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल तक) और 5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

#नबलग #स #दषकरम #क #दष #क #आजवन #करवस #अपहरण #और #दषकरम #क #ममल #म #जननरदव #नययलय #सनई #सज #Chhindwara #News
#नबलग #स #दषकरम #क #दष #क #आजवन #करवस #अपहरण #और #दषकरम #क #ममल #म #जननरदव #नययलय #सनई #सज #Chhindwara #News

Source link