नीमच में सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन (सीटू) के नेतृत्व में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने बुधवार को कलेक्टर कार्यालय में डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश में न्यूनतम वेतन की बढ़ी हुई दरों के भुगतान को लेकर श्रमिक संगठनों में भारी नाराज
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सीटू ने ज्ञापन में कहा कि
नियमानुसार 5 साल में होने वाला वेतन पुनरीक्षण 9.5 साल में हुआ, लेकिन अब तक इसका लाभ प्रदेश के लाखों श्रमिकों को नहीं मिला है। इस मामले में सीटू ने कानूनी लड़ाई लड़ी और 3 दिसंबर को उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने स्थगन आदेश खत्म कर 1 अप्रैल 2024 से बढ़ी दरों का भुगतान करने का आदेश दिया। एक महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी सरकार की ओर से कोई आदेश जारी नहीं किया गया।
न्यायालय की अवमानना का कानूनी नोटिस दिया
सीटू ने 6 जनवरी को श्रम विभाग के प्रमुखों को न्यायालय की अवमानना का कानूनी नोटिस भी दिया। संगठन की मांग है कि 1 अप्रैल 2024 से बढ़ी हुई दरों का एरियर सहित भुगतान का आदेश तुरंत जारी किया जाए। साथ ही ग्राम पंचायत में कार्यरत नल चालक, भृत्य और चौकीदारों को भी न्यूनतम वेतन दिया जाए।
सीटू ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र आदेश जारी नहीं किया गया तो न्यायालय अवमानना की कार्रवाई के साथ-साथ श्रमायुक्त कार्यालय का घेराव और आंदोलन किया जाएगा।
कार्यक्रम में सीटू के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह ठाकुर, जिला कार्यकारी अध्यक्ष किशोर जवेरिया सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारी और श्रमिक मौजूद रहे।
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