मंदसौर के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कपिल मेहता ने दो आरोपियों को पांच-पांच साल की सजा और छह-छह हजार रुपए का जुर्माने का फैसला सुनाया है। यह फैसला 28 दिसंबर 2022 को दर्ज हुए एक मामले से संबंधित है, जिसमें आरोपियों ने एक युवक को नशीला पदार्थ पिलाक
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एक व्यक्ति ने सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी कि मोहम्मद साजिद मंसूरी और मनीषा राठौर नाम के दो लोगों ने नाका नंबर 10 के पास उसे चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया। इसके बाद दोनों उसे एक कमरे में ले गए, जहां उसके कपड़े उतारकर उसका न्यूड वीडियो बना लिया गया।
झूठे केस में फंसाने की धमकी, साढ़े 7 लाख रुपए मांगे
आरोपियों ने पीड़ित को बलात्कार के झूठे केस में फंसाने की धमकी दी और उससे सात लाख पचास हजार रुपए की मांग की। पुलिस ने मामले की जांच कर कोर्ट में चार्जशीट पेश की। अभियोजन पक्ष ने 15 गवाहों के बयान दर्ज कराए और 38 दस्तावेज पेश किए।
सभी सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी माना। मामले में लोक अभियोजक तेजपाल सिंह शक्तावत, अतिरिक्त लोक अभियोजक भगवानसिंह चौहान और भगवतीलाल शर्मा ने पैरवी की।
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