पति की हत्या के मामले में पत्नी को दोषी करार।
मामूली कहासुनी पर अपने पति की हत्या करने के मामले में अदालत ने पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शरद लटोरिया की अदालत ने हत्यारिन पत्नी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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मामला इस प्रकार है:
अभियोजन के संभागीय प्रवक्ता फखरुद्दीन ने बताया कि महाराज नगर, देवी जी, मैहर निवासी प्रभा वर्मन अपने पति संतोष वर्मन के साथ किराए के मकान में रहती थी। 18 फरवरी 2022 की रात संतोष वर्मन घर पहुंचे। पति-पत्नी के बीच मामूली कहासुनी हुई। नाराज होकर पत्नी प्रभा ने हंसिया और मोगरी से पति पर वार किए।
संतोष वर्मन के सीने की कई पसलियां टूट गईं और चेहरे पर गंभीर चोटें आईं। गंभीर चोटों के कारण उनकी मौत हो गई। दूसरे दिन सूचना मिलने पर देवी जी चौकी प्रभारी ने घटनास्थल पर पहुंचकर मर्ग कायम किया और मामले की जांच के बाद आरोपी पत्नी प्रभा वर्मन को गिरफ्तार कर लिया। विवेचना के बाद आरोप पत्र अदालत में पेश किया गया।
18 लोगों की गवाही हुई
अभियोजन की ओर से डीपीओ गणेश पांडेय ने 18 लोगों की गवाही कराई और 66 दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत किए। अदालत ने हत्या और सबूत मिटाने का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी पत्नी प्रभा वर्मन को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।
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