बुरहानपुर में पत्नी के सिर और मुंह पर पत्थर से वार कर उसे मारने वाले राजेश पिता सुखलाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 5000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। आरोपी ने पत्नी को मारकर खेत में फेंक दिया था।
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इस मामले में प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुनील कुरील ने शासन की ओर से मामले की पैरवी की।
घटना 20 मार्च 2024 की सुबह 6 बजे सागफाटा के जंगल की है। मामले का खुलासा तब हुआ था जब मृतका के चाचा टेमरिया को संगीता के ससुर सुखलाल का फोन आया। सुखलाल ने बताया कि राजेश और संगीता उनके घर जाने की बात कहकर निकले थे। लेकिन पहुंचे नहीं। दोनों नहीं पहुंचे, तो परिजन उन्हें खोजने निकले।
बोरगांव बस स्टैंड पर सुबह करीब 8 बजे राजेश अकेला मोटरसाइकिल पर दिखा। जब उससे पत्नी के बारे में पूछा गया तो उसने हत्या की बात स्वीकार कर ली। मौके पर पहुंचने पर संगीता का शव खून से लथपथ मिला।
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