पेशावर: उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की सरकार ने सरकारी काफिले पर हमले के बाद शांति बहाली के प्रयास के तहत हिंसा प्रभावित कुर्रम जिले में दो महीने के लिए निषेधाज्ञा (धारा-144) लागू कर दी है। इस हमले में जिले के एक शीर्ष अधिकारी घायल हो गए थे। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में धारा 144 लागू करने का फैसला लिया गया।
पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध
धारा-144 के तहत, हथियार लेकर खुलेआम घूमने और पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध है। बैठक में टारी और चापरी क्षेत्रों के बीच मुख्य पारचिनार राजमार्ग पर सभी जनसभा और रैलियों पर प्रतिबंध लगाने का भी निर्णय लिया गया। सांप्रदायिक हिंसा से प्रभावित कुर्रम जिले में शांति और सद्भाव बहाल करने के लिए यह कदम उठाया गया है।
यहां होती रही हैं सांप्रदायिक झड़पें
कुर्रम जिले के उपायुक्त जावेदुल्लाह महसूद और सात अन्य लोग शनिवार को उस समय घायल हो गए थे जब पहाड़ी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पेशावर से लगभग 200 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में बागान के पास कोजलाई बाबा गांव में उनके सैन्य वाहनों पर गोलीबारी की गई थी। इससे पहले 21 नवंबर से दो दिसंबर के बीच जिले में सांप्रदायिक झड़पों में 133 लोगों की मौत हो गई थी।
सरकार घोषित करेगी इनाम
सांप्रदायिक झड़पें पारचिनार के पास यात्री वैन पर हुए घातक हमले के बाद शुरू हुई थीं, जिसमें 57 लोग मारे गए थे। बताया गया है कि उपायुक्त महसूद के वाहन को निशाना बनाने वाले हमलावरों की पहचान कर ली गई है और उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। हमलावरों को गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं। बैठक के दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि सरकार हमलावरों पर इनाम घोषित करेगी। (भाषा)
यह भी पढ़ें:
उड़ते हुए प्लेन के इंजन में लगी आग, काठमांडू में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग; 76 लोग थे सवार
कनाडा के पीएम ट्रूडो के इस्तीफे की खबरों के बीच क्या हैं वहां के सियासी हालात?
Latest World News
Source link
#पकसतन #खबर #पखतनखव #सरकर #न #कररम #म #महन #क #लए #लगई #धर144 #India #Hindi
https://www.indiatv.in/world/asia/pakistan-khyber-pakhtunkhwa-government-imposes-section-144-in-kurram-for-two-months-2025-01-06-1103258