इस्लामाबाद25 मिनट पहले
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पाकिस्तान में वसंत उत्सव के दौरान लोग बड़ी संख्या में पंतग उड़ाते हैं। हालांकि इनके नुकीले मांझे से हादसे हो जाते हैं। फाइल फोटो
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मंगलवार को पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। न्यूज एजेंसी AP के मुताबिक इसे लेकर पंजाब विधानसभा ने एक बिल भी पास किया है। पतंग उड़ाते पकड़े जाने पर 3 से 5 साल की जेल या 20 लाख पाकिस्तानी रुपए (6 लाख भारतीय रुपए) का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। जुर्माना न भरने पर एक साल की अतिरिक्त जेल भी हो सकती है।
बिल में पतंग बनाने वाले और इसे बेचने वालों के लिए भी कठोर सजा का ऐलान किया गया है। इन्हें 5 से 7 साल जेल या 50 लाख रुपए जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। जुर्माना न भरने पर 2 साल की अतिरिक्त जेल हो सकती है।
इस कानून में नाबालिगों के लिए सजा का प्रावधान अलग से किया गया है। नाबालिगों को पहली बार अपराध करने पर 50 हजार रुपए और दूसरी बार में 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। तीसरी बार अपराध करने पर 2018 के जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत सजा दी जाएगी।
पंजाब ने पिछले साल से पतंग उड़ाने गैर जमानती अपराध
रिपोर्ट के मुताबिक लोगों में डर पैदा करने के लिए इतनी ज्यादा सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यह कानून हर तरह के धागे से बनी पतंग पर लागू होता है। पिछले साल अगस्त में पंजाब सरकार ने पतंग बनाने, उड़ाने और बेचने को गैर-जमानती अपराध घोषित कर दिया था।
रावलपिंडी में 2022 में बसंत उत्सव के दौरान पतंग उड़ाने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था
प्रतिबंध लाहौर के अलावा अन्य शहरों पर भी लागू
बिल में कहा गया है कि पतंगबाजी के दौरान नुकीले मांझे के इस्तेमाल से कई जानलेवा हादसे होते हैं। यह प्रतिबंध लाहौर के अलावा अन्य शहरों में भी लागू कर दिया गया है। यह कानून बसंत उत्सव से पहले पूरे राज्य में लागू हो जाएगा।
पिछले साल मार्च में फैसलाबाद में एक मोटरसाइकिल सवार का गला पतंग के मांझे से कट गया था, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। पतंग उड़ाने पर सबसे पहले 2005 में बैन लगाया गया था। तब एक प्रतियोगिता के दौरान कांच के पाउडर से बने मांझे से 11 लोगों की मौत हो गई थी।
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