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पुलिसकर्मियों से मारपीट; चार को 5-5 साल की सजा: सभी आरोपी एक ही परिवार से, 2-2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया – Jabalpur News

पुलिस के साथ मारपीट कर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में पाटन अपर सत्र न्यायधीश ने एक ही परिवार के चार सदस्यों को 5-5 साल की सजा और 2-2 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।मामला जून 2019 का है। जब बेलखेड़ा थाने में पदस्थ पुलिसकर्मी एक विव

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इस घटना में दो पुलिसकर्मियों को गंभीर चोट आई थी। गुरुवार को हुई सुनवाई में अपर सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश रजक की कोर्ट ने कल्लू बर्मन, मंजू बर्मन, मोहन बर्मन और रामकुमार को सजा सुनाई है। सभी आरोपी बेलखेड़ा थाना अंतर्गत ग्राम कूड़ाकला (हार) के रहने वाले हैं।

यह था घटनाक्रम

7 जून 2109 को डायल 100 को सूचना मिली कि पंचू और कल्लू बर्मन आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तुरंत ही पुलिस आरक्षक संदीप, आरक्षक मनोज, आरक्षक रोहित और डायल-100 का चालक धर्मेंद्र सहायक उप निरीक्षक लेखराम के साथ ग्राम झलौन पहुंचे। गांव में शुभम नाम का व्यक्ति मिला। उसने बताया कि यहीं पंचू बर्मन के साथ मारपीट की गई है। पुलिस के साथ पंचू बर्मन ग्राम कूड़ाकला (हार) पहुंचा और बताया कि कल्लू ने उसे मारा है। पुलिस को देखते ही आरोपी कल्लू और उसके परिवार वाले गालियां देने लगे, और फिर से पंचू बर्मन से पुलिस के सामने ही झगड़ा करने लगे। आरक्षक संदीप ने झगड़ा करने से आरोपियों को मना किया तो उन लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया।

आरोपी रामकुमार ने आरक्षक संदीप के सिर पर सब्बल मार दिया। इसी दौरान सहायक उप निरीक्षक लेखराम ने बीच-बचाव किया तो आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट शुरू कर दी। चारों ही आरोपियों ने लाठियों से लेखराम और संदीप के साथ जमकर मारपीट की। जिससे लेखराम को कंधे, कमर में चोट आई।

मौके पर मौजूद आरक्षक रोहित, आरक्षक मनोज, पंचू और धर्मेंद्र तथा आस-पास के लोगों ने बीच-बचाव किया। लेखराम को आरोपीगण ने जान से मारने की धमकी दी। घटना के अगले दिन पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया।

उपसंचालक (अभियोजन) विजय कुमार उइके एवं जिला अभियोजन अधिकारी अजय जैन के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से संदीप जैन विशेष लोक अभियोजक के द्वारा मामले में सशक्त पैरवी करते हुए कुल 16 अभियोजन साक्षियों को परीक्षित कराया गया। संदीप जैन विशेष लोक अभियोजक के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ओमप्रकाश रजक अपर सत्र न्यायाधीश पाटन, जिला जबलपुर के द्वारा आरोपियों को 5-5 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000-2000 रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है।

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