रतलाम के जावरा फाटक से लेकर सेजावता बायपास तक 4.12 किमी का फोरलेन बनाया जा रहा है। फोरलेन के निर्माण में पहलवान साहब बाबा दरगाह का कुछ हिस्सा आ रहा है, जिसे दरगाह कमेटी और समाजजनों की सहमति से जिला प्रशासन द्वारा हटाया गया।
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इसी बीच बुधवार को कोर्ट ने दरगाह कमेटी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई करते हुए तोड़फोड़ पर स्टे जारी किया है। न्यायालय ने जिला प्रशासन की ओर से पक्ष सुनने के लिए अगली सुनवाई 25 नवंबर की तारीख तय की है।
कोर्ट से स्टे मिलने के बाद दरगाह कमेटी व समाजजन दरगाह पर पहुंचे।
फोरलेन निर्माण के दौरान पहलवान शाह बाबा दरगाह को लेकर न्यायालय ने मामले में एक नया मोड़ दिया है। बता दें कि, पूर्व में जिला प्रशासन द्वारा उक्त क्षेत्र में अतिक्रमण मुहिम के दौरान दरगाह के सामने बजरंगबली के मंदिर की बाउंड्रीवॉल को भी तोड़ा है।
इसके बाद दरगाह क्षेत्र में अतिक्रमण का हिस्सा हटाया गया। दरगाह कमेटी और जिला प्रशासन के बीच अतिक्रमण हटाने से पूर्व शनिवार को कलेक्टर कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक भी हुई थी। बैठक में सहमति के बाद प्रशासन ने अपनी कार्रवाई शुरू की।
इधर दरगाह कमेटी ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय ने बुधवार को सुनवाई के दौरान स्टे ऑर्डर जारी किया है। फिलहाल अब अगली सुनवाई तक दरगाह परिसर का हिस्सा नहीं तोड़ा जाएगा। इस मामले की न्यायालय में अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी।
न्यायालय ने मामले पर लगाया स्टे
बताया जा रहा कि कोर्ट में दरगाह का निर्माण तोड़ने के लिए जब सुनवाई हो रही थी तब जिला प्रशासन की तरफ से कोई जिम्मेदार मौजूद नहीं हुआ। इस मामले में कोर्ट द्वारा आदेश में कहा गया है कि वादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद शाहीद खान ने पैरवी की जबकि प्रतिवादी मप्र शासन की ओर से कोई वकील उपस्थित नहीं हुआ।
ऐसे में न्यायालय ने मामले पर स्टे जारी किया है। न्यायालय ने एक पक्षीय सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि पहलवान बाबा दरगाह परिसर के हिस्से को तोड़ने की जो कार्रवाई की जा रही है। उसे रोक दिया जाए और आगामी सुनवाई तक यथास्थिति बनाई रखी जाए।
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