बैंक से फाइनेंस कराई गई हुंडई कार को धोखाधड़ी कर एक मीडियाकर्मी को बेचने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लक्ष्मी वास्कले की कोर्ट ने थाना टीटी नगर पुलिस को जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि मामले की जांच कर अगली
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परिवादी दीपक भदौरिया, जो एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल में एंकर के पद पर कार्यरत हैं, ने एडवोकेट खालिद हफीज, संतोष साहू और कुलदीप मेवाड़ा के माध्यम से कोर्ट में परिवाद दायर किया। परिवाद में बताया गया कि अमनजीत सिंह नामक व्यक्ति पुराने वाहन खरीदने और बेचने का काम करता है।
जब परिवादी ने उससे पुरानी कार खरीदने की इच्छा जताई, तो अमनजीत ने उन्हें सूरज खरे से मिलवाया, जो एक हुंडई कार का मालिक था।
आरोप है कि सूरज खरे और अमनजीत सिंह ने मिलीभगत कर 2018 मॉडल की हुंडई कार, जो एक निजी बैंक से फाइनेंस कराई गई थी, 3 लाख 50 हजार रुपये में 31 मार्च 2023 को परिवादी को बेच दी। बाद में परिवादी को पता चला कि कार सूरज खरे के नाम पर बैंक से फाइनेंस थी, जिससे उन्हें ठगी का एहसास हुआ। परिवादी ने इस मामले की शिकायत थाना टीटी नगर और पुलिस कमिश्नर से की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने कोर्ट का रुख किया।
परिवादी ने कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 506, 406, 420 और 120 बी के तहत आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की है।
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