गंज बासौदा न्यायालय ने प्रेम प्रसंग में हुई एक हत्या के मामले में मंगलवार को फैसला सुनाया है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अनुराग द्विवेदी ने मंगलवार को पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह मामला 24 फरवरी 2022 का है, जब भोपाल-सिरोंज रोड पर सतपा
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प्रेम प्रसंग बना हत्या की वजह
जांच में सामने आया कि राजू राजपूत अपनी बहन आरती ठाकुर और मोहम्मद आसिफ के प्रेम संबंधों का विरोध कर रहा था। इससे नाराज होकर आरती ने अपने प्रेमी और अन्य साथियों के साथ मिलकर अपने ही भाई की हत्या की साजिश रची। हत्या की योजना के तहत पेशेवर शूटरों को बड़ी रकम देकर वारदात को अंजाम दिलवाया गया।
फिंगरप्रिंट से खुला राज इस मामले को सुलझाने में फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ योगेंद्र साहू की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने घटनास्थल पर मृतक के ऑटो से फिंगरप्रिंट विकसित कर मुख्य आरोपी फरहान उर्फ मामू का पता लगाया। पूछताछ के दौरान फरहान ने खुलासा किया कि उसने अपने साथी शाकिर मौलाना के साथ मिलकर राजू राजपूत की हत्या की थी।
इन धाराओं में दोषी करार कोर्ट ने मुख्य आरोपी फरहान उर्फ मामू, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद आसिफ, आरती ठाकुर और आफरीन बी को धारा 302 (हत्या), 201 (सबूत नष्ट करना), 120बी (आपराधिक साजिश) और आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 के तहत दोषी ठहराया।
इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने पैरवी की, जबकि प्रकरण की विवेचना निरीक्षक पंकज गीते ने की थी।
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