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भोपाल जिला न्यायालय: चेक बाउंस केस में कर्नाटक में कोर्ट फीस जीरो, दिल्ली में 13 रु.; मप्र में 5000 से 1.50 लाख तक – Bhopal News

जिला न्यायालय में पिछले कुछ सालों में चेक बाउंस के 6000 से ज्यादा केस सालाना पहुंचते रहे हैं। लेकिन, 2024 में इनमें खासी गिरावट देखने को मिली है। 2024 में चेक बाउंस के 3,907 मामले ही जिला न्यायालय में सुनवाई के लिए पहुंचे।

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बीते चार वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो यह पहला अवसर है, जब जिला न्यायालय में चेक बाउंस के मामलों की संख्या 4,000 से नीचे पहुंची है। जानकारों के मुताबिक इसकी बड़ी वजह फैसले में देरी और मप्र में अन्य राज्यों से ज्यादा कोर्ट फीस है। चेक बाउंस के मामलों में फैसले के लिए औसतन 2 से 3 साल का इंतजार करना पड़ता है। कई मामलों में 5 से 6 साल का समय भी लग रहा है।

चार कोर्ट… फिर भी 2 माह की वेटिंग

भोपाल जिला न्यायालय में चेक बाउंस के मामलों की सुनवाई के लिए चार मजिस्ट्रेट कोर्ट हैं, लेकिन केसों की संख्या अधिक होने के कारण पक्षकारों को 2 से 3 माह बाद की तारीख मिलती है। एडवोकेट संदीप गुप्ता के अनुसार, केस दायर होने के बाद समन जारी किया जाता है, लेकिन आमतौर पर एक बार में समन की तामील नहीं हो पाती, जिससे अगली तारीख 2 से 3 माह बाद मिलती है। अधिकतर मामलों में समन की तामील में ही 6 से 12 महीने का समय लग जाता है।

अन्य राज्यों में केस दायर कर रही बड़ी कंपनियां मप्र में चेक बाउंस केस में कोर्ट फीस अनिवार्य है। यदि मामला लोक अदालत में समझौते से सुलझ जाता है, तो कोर्ट शुल्क वापस किया जाता है। लेकिन यदि कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया जाता है, तो यह शुल्क शासन के खाते में जमा हो जाता है। एक लाख रुपए का चेक बाउंस होता है तो 5,000 रुपए शुल्क देना होगा।

राशि 2 लाख है, तो 9,000 रुपए देने होंगे। एक लाख से अधिक और 5 लाख तक की राशि पर 4% शुल्क लिया जाता है। अधिकतम शुल्क 1.5 लाख रुपए निर्धारित किया गया है। जबकि दिल्ली में यह फीस सिर्फ 13 रुपए है। कर्नाटक में कोई फीस ही नहीं है। पंजाब में 1 लाख से एक करोड़ रुपए तक के चेक के लिए 500 रुपए फीस है। इसी कारण बड़ी मल्टीनेशनल और नेशनल कंपनियां अपने केस अन्य राज्यों में दायर कर रही हैं।

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